यौन प्रताड़ना, हमले में दस वर्ष की सश्रम जेल

आसनसोल : जामुड़िया थाना अंतर्गत खजूरतला में 13 वर्षीया नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ करने तथा चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोप में 14 माह से न्यायिक हिरासत में रहे आरोपी कुनुस्तोरिया निवासी सुधीर राम (21) को सुनवाई में दोषी पाने पर आसनसोल कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायधीश प्रथम मुकुल कुमार कूंडू ने गुरुवार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 27, 2015 10:13 AM
आसनसोल : जामुड़िया थाना अंतर्गत खजूरतला में 13 वर्षीया नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ करने तथा चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोप में 14 माह से न्यायिक हिरासत में रहे आरोपी कुनुस्तोरिया निवासी सुधीर राम (21) को सुनवाई में दोषी पाने पर आसनसोल कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायधीश प्रथम मुकुल कुमार कूंडू ने गुरुवार को खचाखच भरी अदालत में भादवि की धारा 326 के तहत पांच वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई.
भादवि की धारा 307 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनायी. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी.
क्या है मामला
स्थानीय एक 13 वर्षीय नाबालिक युवती अपनी चाची के साथ खेजुरतला के जंगल में बीते 25 जून, 2013 को शौच के लिये गयी थी. उक्त आरोपी ने युवती के साथ छेड़छाड़ की तथा चाकू से जानलेवा हमला किया था. आरोपी ने युवती को शादी करने की प्रस्ताव दिया था. युवती ने शादी से इंकार कर दिया था. इसक ेबाद से ही वह युवती को प्रताड़ित कर रहा था.
युवती को गंभीर अवस्था में पहले जामुड़िया और बाद में बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र में भरती किया गया था. स्थिति बिगड़ने के बाद गंभीर अवस्था में आसनसोल जिला अस्पताल में भरती किया गया था. लंबे समय तक इलाजरत रहने के बाद उसकी जान बची. पीड़िता के पिता ने जामुड़िया थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आसनसोल कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में आसनसोल जेल भेजा था. जामुड़िया थाना पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट को चाजर्शीट जमा किया तथा कस्ट्डी ट्रायल का प्रस्ताव कोर्ट के सामने रखा. सेशन कांड संख्या 198/2013 के तहत 14 माह आसनसोल जेल में रह रहे आरोपी सुधीर को गुरुवार को दोषी पाये जाने पर उसकी सजा मुकर्रर की गयी. कुल 13 गवाहों की कोर्ट में गवाही ली गयी.
अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता स्वराज चटर्जी उर्फ बच्चू बाबू ने दलीलें रखी. सजा घोषित होने से पहले जज से आरोपी ने रोते हुए कहा कि वह पेशे से चालक हैं. घर में मां – पिता तथा पूरा परिवार है. वहीं भरण पोषण करता था. उसे कम से कम सजा दी जाये.
स्टेशन परिसर से महिला का शव बरामद
आसनसोल. आसनसोल स्टेशन के टिकट बुकिंग काउंटर के पास बुधवार की रात 50 वर्षीय महिला का शव आसनसोल ससाउथ थाना पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. महिला की शिनाख्त नहीं हो पायी है. अस्पताल सूत्रों ने बताया कि मृतक महिला संभवत: भिखारन होगी.

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