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महिला आश्रित का शीघ्र नियोजन

भारतीय रेलवे बोर्ड ने अनुकंपा आधारित नौकरी में दी छूट आसनसोल : भारतीय रेल में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया सरल बना दी गयी है. खासकर रेलवे कर्मचारियों की महिला आश्रितों का विशेष ध्यान रखा गया है. रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सकरुलर जारी कर दिया है. अब आश्रित को नौकरी के […]

भारतीय रेलवे बोर्ड ने अनुकंपा आधारित नौकरी में दी छूट
आसनसोल : भारतीय रेल में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया सरल बना दी गयी है. खासकर रेलवे कर्मचारियों की महिला आश्रितों का विशेष ध्यान रखा गया है. रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सकरुलर जारी कर दिया है. अब आश्रित को नौकरी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा. महिला आश्रित व विधवा को रनिंग वर्क से अलग रखा जायेगा. उनकी शिक्षा के अनुसार उनका पद निर्धारित होगा. उन्हें जोखिम भरे कार्य नहीं दिये जायेंगे. क्लर्क के पद पर पदस्थापन को प्राथमिकता दी जायेगी.
मंडल मुख्यालय में आवेदन
यूनिक आइडी कार्ड बनवाने के लिए आवेदक को सबसे पहले मंडल मुख्यालय में सीनियर डीसीएम के पास आवेदन करना होगा. इसके साथ उनको कन्सेसन सर्टिफिकेट, फोटो आइडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और दो पासपोर्ट साइज फोटो जमा करने होंगे. कॉर्मिशयल इंस्पेक्टर निर्धारित समय में इनकी जांच करेंगे. कॉर्मिशयल इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर यूनिक आइडी कार्ड जारी होगा.
नि:शक्तों को यूनिक आइडी कार्ड
नि:शक्त रेल यात्रियों को यात्र छूट का लाभ उठाने के लिए काउंटर-दर-काउंटर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जल्द ही नि:शक्त यात्रियों को फोटो आइडी कार्ड युक्त यूनिक नंबर जारी किया जायेगा. जिस पर वे लोग ऑनलाइन टिकट पर भी छूट का लाभ ले सकेंगे. फिलहाल यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत नार्दन रेलवे में चल रही है. नि:शक्त रेल यात्री को किराये में 75 फीसदी की छूट मिलती है. उनके साथ एक स्कॉर्ट व्यक्ति का भी किराया 75 फीसदी कम लगता है. मौजूदा व्यवस्था में उनको काउंटर से ही टिकट मिल सकता है, जिसके लिए उनको अपने कागजात दिखाने होते हैं. मगर, नयी व्यवस्था लागू होने पर नि:शक्त रेल यात्री यूनिक आइडी नंबर डाल कर ऑनलाइन भी टिकट कटा सकेंगे. काउंटर पर भी उनको सिर्फ कार्ड का फोटो कॉपी ही जमा कराना होगा.
उम्र में भी दी जायेगी छूट
ग्रुप डी में अनुकंपा बहाली के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जायेगी. इसके लिए अधिकारियों की अनुमति जरूरी होगी. जबकि ग्रुप सी में ऊपरी आयु सीमा में भी छूट मिलेगी, लेकिन दोनों छूट अलग-अलग स्तर के अधिकारी ही दे पायेंगे. ऊपरी आयु सीमा में सात वर्ष से 10 वर्ष तक की छूट मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा. जबकि 10 वर्ष से अधिक छूट के लिए आदेश महाप्रबंधक द्वारा निर्गत किया जायेगा. ग्रेड पे 4600 में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में महाप्रबंधक का अनुमोदन आवश्यक होगा.
नौकरी में होगी आसानी
इसीआरकेयू के केंद्रीय संगठन मंत्री राजेश कुमार ने बताया कि एआइआरएफ लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था. सकरुलर जारी होने के बाद अब महिला आश्रितों को नौकरी मिलने में परेशानी नहीं होगी. अब तक रेलकर्मी की मौत के बाद उनके महिला आश्रितों को डीआरएम कार्यालय से लेकर अन्य स्थानों तक चक्कर लगाने पड़ते थे. जबकि मेडिकल जांच के नाम पर भी काफी परेशानी होती थी.

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