दो दिन बाद कोर्ट में पेश होंगे तृणमूल पार्षद
दुर्गापुर. दुर्गापुर नगर निगम के 34 नंबर वार्ड के तृणमूल पार्षद हीरा बाउरी के नाम से विगत 23 जुलाई को दुर्गापुर महकमा अदालत ने सम्मन जारी होने के बाद वे सोमवार को कोर्ट में हाजिर हुए. लेकिन तकनीकी कारणों से उन्हें चार सितंबर तक अदालत में हाजिर होने का आदेश मिला. सोमवार को दुर्गापुर महकमा […]
दुर्गापुर. दुर्गापुर नगर निगम के 34 नंबर वार्ड के तृणमूल पार्षद हीरा बाउरी के नाम से विगत 23 जुलाई को दुर्गापुर महकमा अदालत ने सम्मन जारी होने के बाद वे सोमवार को कोर्ट में हाजिर हुए. लेकिन तकनीकी कारणों से उन्हें चार सितंबर तक अदालत में हाजिर होने का आदेश मिला.
सोमवार को दुर्गापुर महकमा अदालत में एसीजेएम सुरजीत सील के समक्ष आत्मसमर्पण करने आये हीरा बाउरी को पुलिस रिमांड में लिये बगैर तीन दिन बाद पेश होने की बात उनके वकील देबू साई ने कोर्ट के समक्ष रखी. जमानत प्रक्रिया में त्रुटि होने के कारण ही बचाव पक्ष वकील ने हीरा बाउरी के आत्मसमर्पण न दिखा दो दिन बाद आत्मसमर्पण की बात कही. न्यायधीश ने दोनो पक्षों की बात सुनने पर तीन दिनों के बाद आत्मसमर्पण होने की बात कही.
हीरा बाउरी के विरुद्ध में दुर्गापुर थाना में एडीडीए के ठेकेदार तारक बागदी के साथ मारपीट, 10 प्रतिशत की रंगदारी मांगने एवं सरकारी काम में बाधा देने के आरोप में कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं होने के कारण ही अदालत ने सम्मन जारी किया था. कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने उनके वार्ड के क्षेत्र में अदालत का निर्देशानुसार पोस्टर लगाया था. उसके बाद हीरा बाउरी कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के लिये पहुंचे.