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पंचायत चुनाव : पश्चिम बर्दवान जिला में 8 पंचायत समिति कार्यालय के अध्यक्ष पद में से 6 हुए आरक्षित

पश्चिम बंगाल में वर्ष 2023 में राज्य में होनेवाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने जिला परिषद कार्यालय में ग्राम पंचायत कार्यालयों में प्रधान के पदों के लिए आरक्षण की सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन बुधवार रात को किया गया.

By Shinki Singh | December 8, 2022 10:10 AM

पश्चिम बंगाल में वर्ष 2023 में राज्य में होनेवाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने जिला परिषद कार्यालय में सभाधिपति, सहकारी सभाधिपति, पंचायत समिति कार्यालय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ग्राम पंचायत कार्यालयों में प्रधान के पदों के लिए आरक्षण की सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन बुधवार रात को किया. पश्चिम बर्दवान जिला में जिला परिषद कार्यालय में सभाधिपति का पद अनारक्षित किया गया और सहकारी सभाधिपति का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है. आठ पंचायत समिति कार्यालयों में से छह कार्यालयों में अध्यक्ष का पद आरक्षित किया गया है, सिर्फ दो सामान्य के लिए है.

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62 ग्राम पंचायतों में प्रधान का 22 पद अनुसूचित जाति के लिए

उपाध्यक्ष का दो पद आरक्षित किया गया है, बाकी छह पद सामान्य श्रेणी में है. छह पंचायत समिति अंतर्गत 62 ग्राम पंचायतों में प्रधान का 22 पद अनुसूचित जाति के लिए, छह अनुसूचित जनजाति के लिए, तीन पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित किया गया है. 62 में कुल 31 प्रधान का पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें 16 प्रधान का पद सामान्य श्रेणी में है. इस ड्राफ्ट पर प्रकाशन के दिन से दो सप्ताह तक आपत्ति और सुझाव दर्ज किया जायेगा. ग्राम पंचायत और पंचायत समिति पद के लिए जिलाधिकारी सह जिला चुनाव पंचायत अधिकारी के के पास और जिला परिषद के लिए राज्य चुनाव आयुक्त के पास अपील करना होगा. जिसपर सुनवाई के बाद ही पदों की अंतिम सूची प्रकाशित होगी.

किस-किस पंचायत समिति में अध्यक्ष का पद हुआ आरक्षित

पश्चिम बर्दवान जिला के पंचायत समिति कार्यालयों में पांडवेश्वर में अध्यक्ष का पद महिला के लिए, दुर्गापुर फरीदपुर का अनुसूचित जाति के लिए, अंडाल का अनुसूचित जनजाति महिला के लिए, जामुड़िया का अनुचित जाति महिला के लिए, सालानपुर का अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखा गया है. सिर्फ दो पंचायत समिति बाराबनी और कांकसा को सामान्य श्रेणी में रखा गया है. बाराबनी पंचायत समिति में उपाध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के लिए और कांकसा में उपाध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. बाकी के सभी छह पंचायत समिति कार्यालय में उपाध्यक्ष का पद सामान्य श्रेणी में रखा गया है.

जिला परिषद और महकुमा परिषद में पूरे राज्य में क्या है स्थिति

पश्चिम बर्दवान जिला में इसबार जिला परिषद कार्यालय में सभाधिपति का पद साधारण श्रेणी में रखा गया है और सहकारी सभाधिपति का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है. राज्य में कुल 21 जिला परिषद और महकुमा परिषद कार्यालय के सभाधिपति और सहकारी सभाधिपति के पदों के लिए आरक्षण का ड्राफ्ट प्रकाशन में सभाधिपति का 10 पद महिला के लिए आरक्षित है, तीन पद पिछड़ी जाति (बीसी) के लिए, छह पद अनुसूचित जाति (एससी) और एक पद अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण किया गया है. कूचबिहार में सभाधिपति का पद एससी महिला, अलीपुरद्वार में एसटी, सिलीगुड़ी में बीसी महिला, उत्तर दिनाजपुर में एससी, मालदा में एससी महिला, नदिया में बीसी, साऊथ 24 परगना में एससी महिला, हुगली में एससी, पुरुलिया में बीसी महिला, पूर्व बर्दवान में एससी, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी में साधारण महिला के लिए आरक्षित रखा गया है. बाकी सभी सभाधिपति के पद अनारक्षित है.

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दो सप्ताह तक आपत्ति और सुझाव का आवेदन संग्रह  करने की अनुमति

सहकारी सभाधिपति के पदों में से पश्चिम बर्दवान का पद एससी, दक्षिण दिनाजपुर में एससी, नॉर्थ 24 परगना में एससी महिला, पूर्व मेदिनीपुर में एससी, झारग्राम एससी महिला और बीरभूम में महिला के लिए आरक्षित किया गया है. चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार ड्राफ्ट प्रकाशन होने की तिथि से दो सप्ताह तक आपत्ति और सुझाव का आवेदन संग्रह किया जायेगा. इसके निष्पादन के उपरांत अंतिम सूची का प्रकाशन होगा. जिसकी तारीख की जानकारी अभी नहीं दी गयी है.

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रिपोर्ट : शिवशंकर ठाकुर आसनसोल

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