जाली नोट के धंधे में राजू झा पुलिस रिमांड पर

दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाना में गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी गिरफ्तारी व सरेंडर को लेकर दावे-प्रतिदावे, राजनीतिक चर्चा दुर्गापुर. कोयले के वैध व अवैध कारोबार से जुड़े रहे चर्चित राजू झा को न्यू टाउनशीप थाना पुलिस ने जाली नोट के धंधे के आरोप में गिरफ्तार कर दुर्गापुर महकमा कोर्ट में पेश किया. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 19, 2016 5:38 AM
दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाना में गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी
गिरफ्तारी व सरेंडर को लेकर दावे-प्रतिदावे, राजनीतिक चर्चा
दुर्गापुर. कोयले के वैध व अवैध कारोबार से जुड़े रहे चर्चित राजू झा को न्यू टाउनशीप थाना पुलिस ने जाली नोट के धंधे के आरोप में गिरफ्तार कर दुर्गापुर महकमा कोर्ट में पेश किया. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में पेश कर पुलिस ने उसे पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया है. इसके पहले भी उसे इस तरह के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है.
पुलिस सूत्रों ने बताया कि उसके खिलाफ जाली नोट का धंधा करने की सूचना मिली थी. इसके बाद न्यू टाउनशीप थाना पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया. उसके खिलाफ कांड संख्या 308/ 2019 दर्ज किया गया है.
उसमें भादवि की धारा 489 बी, 489 सी तथा 120 के तहत आरोप है. प्राथमिकी दर्ज होते ही उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू हो गयी. दुर्गापुर के एक बाजार से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया. बाद में उसे दुर्गापुर महकमा कोर्ट के एसीजेएम के समक्ष पेश किया गया. पुलिस ने उसे पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया. उससे थाने में पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि भादवि की धारा 489 बी तथा 489 सी लगायी गयी है. यह सरकारी मुद्रा या बैंक के दस्तावेजों बांड आदि के फर्जी धंधे से जुड़े है. इसमें अनधिकृत व्यक्ति से इन्हें लेने व इनके प्रचलन से संबंधित है. 489 बी में आजीवन कारावास या दस वर्ष की कारावास तथा जुर्माना की सजा हो सकती है. कारावास के साथ जुर्माना लग भी सकता है तथा नहीं भी लग सकता है. इसी तरह भादवि की धारा 489 सी में सात साल की सजा, जुर्माना या सजा व जुर्माना दोनों हो सकता है. भादवि की धारा 120 आपराधिक साजिश से जुड़ी है. यह मुख्य धाराओं पर निर्धारित होती है.
हालांकि इसके पहले भी उसके खिलाफ जाली नोट के धंधे से संबंधित मामले दर्ज किये गये थे. उसके खिलाफ कोयला तस्करी के भी कई मामले दर्ज हैं. कुछ जानकारों का दावा है कि यह प्राथमिकी राजनीतिक दबाब में दर्झ की गयी है तथा राजू झा की गिरफ्तारी नहीं हुयी है, बल्कि उसने सरेंडर किया है. इसके पहले संसदीय चुनाव के बाद उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुयी थी.
उसने उसमें जमानत ले ली थी. इस बार दुर्गापुर शहर के दो विधानसभा चुनावों यथा दुर्गापुर पश्चिम व दुर्गापुर पूर्व में तृणमूल की हार हुयी है. सिटी सेंटर तथा आसपास के इलाकों में राजू का काफी प्रभाव रहा है. कोयला के धंधे में उसने वाममोर्चा के शासनकाल में बुलंदियों को छुआ था. आरोप है कि इस बार भी उसने कांग्रेस व वाममोर्चा गंठबंधन को मदद की थी. खास कर दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा में मेयर अपूर्व मुखर्जी की हार को लेकर काफी चर्चा है.

Next Article

Exit mobile version