हत्यारे पुत्र को उम्र कैद की सजा

आद्रा : भोजन नहीं मिलने पर मां की हत्या करने वाले शिबू मांझी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. सोमवार को पुरुलिया जिला अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो के न्यायाधीश प्रशांत कुमार शील ने शनिवार को यह फैसला सुनाया. सरकारी वकील अनवर अली अंसारी ने बताया कि वर्ष 2015 में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 3, 2016 8:42 AM
आद्रा : भोजन नहीं मिलने पर मां की हत्या करने वाले शिबू मांझी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. सोमवार को पुरुलिया जिला अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो के न्यायाधीश प्रशांत कुमार शील ने शनिवार को यह फैसला सुनाया.
सरकारी वकील अनवर अली अंसारी ने बताया कि वर्ष 2015 में पहली जनवरी को मानबाजार थाना अंतर्गत चिरुहींगा गांव निवासी सीपी मांझी ने अपने ससुराल से घर लौट कर मां से भोजन मांगा. भोजन नहीं होने की बात सुनकर वह आग बबूला हो गया और एक खाट के टुकड़े से मां को पीटने लगा. यह देख िशबू की विधवा भाभी सास को बचाने आई तो उसे भी मारने लगा.
लेिकन उसकी शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और दोनों को बचाया. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने शिबू की मां संध्या मांझी को मृत घोषित कर दिया. दो जनवरी 2015 को मान बाजार थाने में शिबू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया. शनिवार को अदालत ने हत्या के आरोप में शिबू को उम्र कैद की सजा एवं एक हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त छह माह की सजा होगी.

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