आसनसोल.
कोयला तस्करी के मामले में आसनसोल की विशेष सीबीआइ कोर्ट में शनिवार को फिर आरोप नहीं तय हो पाये. इसलिए मामले की सुनवाई आगामी 14 तारीख तक के लिए टल गयी. विशेष न्यायाधीश ने आरोप-पत्र (चार्जशीट) में नामित सभी आरोपियों को 14 सितंबर तक डिस्चार्ज पिटीशन यानी मुक्ति याचिका दायर करने का निर्देश दिया है. उसके बाद आरोप-पत्र के गठन पर विचार होगा. केस के मुख्य आरोपी माने जा रहे अनूप माजी उर्फ लाला को सीबीआइ ने एक नोटिस जारी किया था. उसके वकील के मुताबिक नोटिस में यह उल्लेख नहीं था कि लाला बतौर आरोपी अथवा, गवाह विशेष जज के समक्ष पेश होगा. इस पर विशेष न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने सीबीआइ को निर्देश दिया कि अभियुक्त अथवा, गवाह के स्पष्ट उल्लेख के साथ नोटिस जारी किया जाये. बाद में बचाव पक्ष के वकील अभिषेक मुखर्जी ने बताया कि 14 सितंबर तक सभी आरोपियों को मुक्ति अर्जी दाखिल करने का निर्देश है. इसलिए शनिवार को भी आरोप-पत्र गठित नहीं हो पाया. अगली सुनवाई आगामी 14 सितम्बर को होगी. गौरतलब है कि कोयला तस्करी मामले में सीबीआई कोर्ट में अबतक सीबीआई की अेार से 50 आरोपियों के नाम चार्जसीट जमा किया गया है. अदालत ने सभी आरोपियों की मौजूदगी में आरोप-पत्र गठन का निर्देश दिया था. पिछली सुनवाई में एक आरोपी शमशेर हुसैन बीमार होने से नहीं पहुंच पाया था.उसने कंपनी के दिवालिया होने को लेकर जानकारी देने की अपील की थी. उसकी अर्जी कोर्ट ने स्वीकार कर ली. उस मामले की आगामी 21 सितंबर को सुनवाई होगी. विशेष जज राजेश चक्रवर्ती ने निर्देश दिया कि केस पर अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी. उस दिन जज ने सीबीआई को मामले से जुडे सभी आरोपियों को मुक्ति याचिका जमा करने का निर्देश दिया है. सभी को उस दिन कोर्ट में पेश होना होगा.
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