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गौ तस्करी मामले में फिर अनुब्रत को नही मिली जमानत,अगली सुनवाई 14 जुलाई को

पश्चिम बंगाल में गौ तस्करी मामले में इडी की ओर लगातार जांच की जा रही है.एक बार फिर बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है.

बीरभूम, मुकेश तिवारी : गौ तस्करी मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद दिल्ली तिहाड़ जेल में कैद पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को शुक्रवार को भी जमानत नहीं मिली. आसनसोल सीबीआई कोर्ट ने अनुब्रत मंडल की जमानत की अपील को खारिज कर दिया. बीरभूम जिला तृणमूल अध्यक्ष को 323 दिन जेल में रहते हो गया है. उनके प्रभाव को देखते हुए ही अदालत ने उनकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया.

अनुब्रत मंडल की नहीं हुई वर्चुअल सुनवाई

तिहाड़ जेल से अनुब्रत मंडल की शुक्रवार को नेटवर्क समस्या के कारण वर्चुअल सुनवाई नहीं हो सकी. शर्मिंदा होकर उनके वकील सोमराज चटराज ने जमानत के लिए आवेदन किया था. उन्होंने कहा, मेरा मुवक्किल अनुब्रत पिछले साल 11 अगस्त से जेल में कैद है. उनके खिलाफ पांच आरोपपत्र दाखिल किये गये हैं. यह पता नहीं है कि ट्रायल कब शुरू होगा. सीबीआई के वकील जय किशन ने प्रभावशाली थ्योरी उठाते हुए जमानत का विरोध किया. उन्होंने कहा, अनुब्रत बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं. जांच अब अंतिम चरण में है. इस बार अगर उसे जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते है.अनुब्रत के वकील का सवाल, अनुब्रत अन्य राज्य में है. यहां रहने से क्या प्रभाव पड़ सकता है ?

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 अनुब्रत की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी

दोनों पक्षों के सवालों का जवाब देने के बाद जज राजेश चक्रवर्ती ने सीबीआई के जांच अधिकारी सुशांत भट्टाचार्य से पूछताछ शुरू की. कहा, 283 लोगों की गवाही ली गयी है. और कितना समय लगेगा ? जवाब में सुशांत ने कहा, नई जानकारी सामने आई है. इसके लिए कुछ और गवाहों के बयान की आवश्यकता है. जज राजेश चक्रवर्ती ने पूछा, जांच कब तक चलेगी ? सुशांत भट्टाचार्य का दावा था कि जांच अपने अंतिम चरण में है. जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी. सुनवाई के बाद जज ने फैसले को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया. कुछ घंटे बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है. इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी

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