Anubrat Mondal News: आखिरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिला अध्यक्ष अणुव्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया. सीबीआई ने गुरुवार सुबह बीरभूम में अणुव्रत मंडल के घर पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले गौ तस्करी मामले के आरोपी तृणमूल नेता के बोलपुर के निचु पट्टी इलाके में स्थित घर को केंद्रीय बलों ने घेर लिया. तृणमूल जिलाध्यक्ष को उनके घर से गिरफ्तार कर सीबीआई अपने साथ ले गयी.
सीबीआई ने घर के मुख्य गेट को अंदर से बंद कर दिया. अणुव्रत के निजी सुरक्षा गार्डों को घर से निकाल दिया गया. इस बीच अणुव्रत मंडल के घर तथा इलाके में लोगों की भीड़ मौजूद थी. टीएमसी नेता की गिरफ्तारी के बाद से समूचे बीरभूम जिले के तृणमूल नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों में हड़कंप मच गया है. बुधवार को अणुव्रत ने यह कहकर सीबीआई के समक्ष पेश होने से इंकार कर दिया था कि वह बीमार हैं.
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अणुव्रत के वकीलों ने गौ तस्करी मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों से मुलाकात की थी. उन्होंने सीबीआई से कुछ समय मांगा था. अणुव्रत मंडल के वकीलों ने अपने मुवक्किल के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिए एसएसकेएम अस्पताल और बोलपुर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल से दो प्रिस्क्रिप्शन सीबीआई को सौंपे थे.
एसएसकेएम अस्पताल और बोलपुर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के प्रिस्क्रिप्शन में बहुत अंतर पाया गया. इसका पता लगाने के लिए सीबीआई ने अन्य डॉक्टरों से बात की. गुरुवार सुबह ही सीबीआई के चार सीनियर अधिकारियों की टीम केंद्रीय बलों के साथ अणुव्रत मंडल के घर पहुंची. बताया जाता है की सीबीआई ने गौ तस्करी मामले में पहले से ही संलिप्त अंगरक्षक सहगल हुसैन को गिरफ्तार कर कई अहम जानकारियां हासिल कर ली है.
सूत्रों के मुताबिक, गौ तस्करी मामले में अणुव्रत के सीधे तौर पर शामिल होने के सबूत सीबीआई को मिले हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी इस संबंध में तृणमूल नेता से पूछताछ करना चाहती थी. अणुव्रत लगातार सीबीआई के सामने पेश होने से बचने की कोशिश करते रहे. आखिरकार सीबीआई ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया.
विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि सीबीआई के दो अधिकारियों ने अणुव्रत मंडल से करीब ढेड़ घंटे तक पूछताछ की. इसके बाद घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किये. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, इससे पहले अणुव्रत मंडल को गौ तस्करी मामले में सीआरपीसी की धारा 160 के तहत गवाह के तौर पर तलब किया गया था. सीआरपीसी की धारा 41 (ए) के तहत आरोपी के तौर पर नोटिस भी भेजा.
रिपोर्ट- मुकेश तिवारी