पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी मामले में आरोपी तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल (Anubrata Mandal) को राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अनुब्रत मंडल को ईडी 7 दिसंबर तक दिल्ली नहीं ले जा सकती है. गौरतलब है कि ईडी गौ तस्करी मामले में पूछताछ के लिए अनुब्रत मंडल को दिल्ली ले जाना चाहती है. अनुब्रत मंडल ने दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अनुब्रत मंडल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 7 दिसंबर तक के लिए ईडी अनुब्रत को दिल्ली नहीं ले जा सकती है. तब तक वह आसनसोल जेल में ही रहेंगे. ईडी अनुब्रत को दिल्ली ले जाकर सहगल हुसैन के सामने बिठाकर उनसे पूछताछ करना चाहती है.
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अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका पर सुनवायी 16 दिसंबर तक के लिए टल गई है. जस्टिस जयमाल्य बागची के डिविजन बेंच में इसकी सुनवायी के दौरान सीबीआई के एडवोकेट की तरफ से एफिडेविट दाखिल करने के लिए समय देने की अपील की गई. इस दौरान जस्टिस जयमाल्य बागची ने अनुब्रत मंडल के एडवोकेट कपिल सिब्बल से कई सवालों का जवाब मांगा. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाइकोर्ट में कहा कि इस मामले में मुख्य आरोपी एनामुल हक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत मिल चुकी है. सीमा सुरक्षा बल के सतीश कुमार भी जमानत पर हैं, इसलिए उनके मुवक्किल अनुब्रत मंडल को भी जमानत मिलनी चाहिए. श्री सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि अनुब्रत मंडल करीब 110 दिनों से जेल में बंद हैं. इस मामले में सीबीआइ चार्जशीट जमा कर चुकी है और मामले में उनके मुवक्किल मुख्य आरोपी नहीं है.
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ईडी ने लॉटरी मामले में शामिल लॉटरी कंपनियों के अधिकारियों से भी पूछताछ शुरू कर दी है. पशु तस्करी के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में लॉटरी का मामला अहम हो गया है. खुफिया अधिकारियों का मानना है कि गौ तस्करी के पैसे असल में लॉटरी के जरिए सफेद किए गए हैं. ईडी जानना चाहती है कि तृणमूल अध्यक्ष और उनके परिवार के सदस्यों ने किस जादू से करोड़ों रुपये की लॉटरी जीती है. अगर अनुब्रत मंडल जांच में सहयोग नहीं करते है तो अनुब्रत मंडल को ईडी सहगल हुसैन की तरह दिल्ली भेजेगी .
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