आसनसोल साउथ, रानीगंज और हीरापुर थाना क्षेत्र में तालाब भरने की दर्ज हुई प्राथमिकी

शिल्पांचल में पानी की भीषण समस्या के बावजूद प्राकृतिक जल स्रोतों को बंद करने का कार्य जोरों पर चल रहा है. इसे लेकर आसनसोल नगर निगम गंभीर हुआ और पिछले चार दिनों में तीन तालाबों को भरने की शिकायत संबंधित थानों में दर्ज करायी.

By Prabhat Khabar News Desk | September 30, 2024 9:51 PM
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आसनसोल.

शिल्पांचल में पानी की भीषण समस्या के बावजूद प्राकृतिक जल स्रोतों को बंद करने का कार्य जोरों पर चल रहा है. इसे लेकर आसनसोल नगर निगम गंभीर हुआ और पिछले चार दिनों में तीन तालाबों को भरने की शिकायत संबंधित थानों में दर्ज करायी. जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुईं. नगर निगम की इस पहल पर भूमाफियाओं में दहशत का माहौल है. गौरतलब है कि शिल्पांचल में कंक्रीट का जंजाल काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है. इस जंजाल को फैलाने के लिए विभिन्न नियमों की अनदेखी का मामला लगातार सामने आ रहा है. सबसे बड़ी समस्या प्राकृतिक जल स्रोतों को नष्ट करने को लेकर सामने आयी है. जिसका खामियाजा यहां रहनेवाले हर नागरिक को चुकाना पड़ रहा है. नदियों में बालू के अंधाधुंध खनन के कारण जल संकट लगातार बढ़ रहा है, प्राकृतिक जल स्रोतों को बंद करने से समस्या चरम हो गयी है.

आबादी बढ़ने के कारण भूगर्भ से जल का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, जिससे भूगर्भ में भी जल का स्तर काफी नीचे चला गया है. ऐसे में प्राकृतिक स्रोत बंद होने से इसका सीधा असर कुएं, ट्यूबवेल आदि पर पड़ेगा. जिससे आगामी दिनों में पानी के लिए त्राहिमाम मचेगा. इस स्थिति से बचने के लिए जल के प्राकृतिक स्रोतों को बचाने की मुहिम तेज की गयी है. जिसके तहत चार दिनों में तीन प्राथमिकी दर्ज हुईं हैं.

केस एक

रानीगंज थाना क्षेत्र के आमरासोता मौजा, जेएल नम्बर-18, प्लॉट नम्बर-1222 में स्थित एक तालाब के कुछ हिस्से को भरने की शिकायत आसनसोल नगर निगम बोरो दो के सहायक अभियंता कौशिक सेनगुप्ता ने थाने में दर्ज करायी. मामले में श्री सेनगुप्ता ने रामबागान न्यू कॉलोनी आरआइआइटी प्राइवेट कॉलेज रानीगंज इलाके के निवासी सुभाष गुप्ता को आरोपी बनाया है. शिकायत के आधार पर रानीगंज थाने में कांड संख्या 314/24 में बीएनएस की धारा 223 और वेस्ट बंगाल इनलैंड फिशरीज एक्ट 1984 संशोधित 1997 की धारा 17(A)(12) के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई.

केस दो

हीरापुर थाना क्षेत्र के नर्सिंगबांध मौजा के जेएल नम्बर-123, एलआर प्लॉट नम्बर- 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072 में स्थित एक तालाब को अज्ञात बदमाशों द्वारा भरने की शिकायत आसनसोल नगर निगम बोरो छह के सहायक अभियंता सुधीर कुमार दे ने थाने में दर्ज करायी. शिकायत के आधार पर हीरापुर थाने में कांड संख्या 271/24 में बीएनएस की धारा 270/223/3(5) और वेस्ट बंगाल इनलैंड फिशरीज एक्ट 1984 की धारा 17ए के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है.

केस तीन

आसनसोल साउथ थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 49 अंतर्गत आसनसोल मौजा में जेएल नंबर 20, प्लॉट नंबर एलआर-1101, आरएस 1004 में स्थित एक तालाब को अज्ञात बदमाशों द्वारा भराई करने की शिकायत आसनसोल नगर निगम बोरो चार के सहायक अभियंता काजल कुमार गोस्वामी ने थाने में दर्ज करायी. शिकायत के आधार पर आसनसोल साउथ थाने में कांड संख्या 268/24 में बीएनएस की धारा 270/223 और वेस्ट बंगाल इनलैंड फिशरीज एक्ट की धारा 17ए के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है.

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