गृहिणी को जलाकर मार देने के आरोप में पति को 10 साल की सजा

धनंजय का अपनी भाभी श्रावंती दास के साथ अवैध संबंध था. इसके बारे में जुथिका दास को पता चल गया था.

By Prabhat Khabar News Desk | September 21, 2024 1:35 AM
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बांकुड़ा. बांकुड़ा जिला अदालत ने गृहिणी को जलाकर मार डालने के आरोप में पति को 10 साल और अन्य चार को सात-सात साल जेल की सजा सुनायी. अपने पति के साथ जेठानी का अवैध संपर्क देखने पर जुथिका दास नामक गृहिणी को जलाकर मारने के आरोप में ओंदा थाना क्षेत्र के बेलाटुकरी गांव निवासी मृत महिला के पति धनंजय दास सहित महिला के ससुर, सास, जेठ और जेठानी को बांकुड़ा न्यायालय ने कारावास की सजा सुनायी. न्यायाधीश ने यह आदेश शुक्रवार को दिया. सरकारी अधिवक्ता अरुण चटर्जी ने बताया कि 2018 में 11 मई को बांकुड़ा के गोपीनाथपुर गांव की रहने वाली जुथिका दास की शादी ओंदा थाना इलाके के निकुंजपुर ग्राम पंचायत के बेलाटुकरी गांव के रहने वाले धनंजय दास से हुई थी. धनंजय का अपनी भाभी श्रावंती दास के साथ अवैध संबंध था. इसके बारे में जुथिका दास को पता चल गया था. जिसके बाद ससुराल वाले अक्सर उसे पीटते थे. पति धनंजय दास, ससुर मदन दास, सास अंगुरबाला दास, जेठ संजय दास और श्रावंती दास उसे प्रताड़ित करते थे. आखिरकार शादी के पांच महीने बाद 2018 में छह अक्तूबर को युथिका दास को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला. इसके बाद जुथिका दास के मायके वालों ने उसके पति, ससुर, सास, जेठ और जेठानी के खिलाफ ओंदा थाना में शिकायत दर्ज करायी. शिकायत के आधार पर ओंदा थाने की पुलिस ने 498 बी, 304 बी, 34 आइपीसी दुल्हन प्रताड़ना, दुल्हन हत्या और अन्य अपराध का मामला दर्ज किया. सहायक लोक अभियोजक अरुण कुमार चटर्जी ने कहा कि विशेष शिकायत के आधार पर, ओंदा थाने की पुलिस ने मृत महिला के पति धनंजय दास, ससुर मदन दास, सास अंगुरबाला दास, जेठ संजय दास और जेठानी श्रावंती दास को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी धनंजय दास को 10 साल, ससुर मदन, सास अंगुरबाला, जेठ संजय और जेठानी श्रावंती को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनायी. जुथिका दास के मायके वाले इस फैसले से खुश हैं. जुथिका के भाई विप्लव दास ने कहा कि वह अपनी बहन को कभी वापस नहीं ला पायेंगे लेकिन फैसले से खुश हैं. दोषियों को उम्रकैद होती तो और ज्यादा खुशी होती.

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