पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

पत्नी की हत्या के आरोप में पुरुलिया एडीजी कोर्ट-3 के जज सोमेन सरकार ने पति को उम्र कैद की सजा सुनायी. इस विषय में सरकारी वकील सुबोध कुमार भट्टाचार्य ने बताया बलरामपुर थाना क्षेत्र के गेरुआ इलाके के रहने वाले महेंद्र सिंह सरदार ने अपनी पत्नी जानकी सिंह सरदार की 2020 में 20 अप्रैल को सिर पर कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी थी.

By Prabhat Khabar News Desk | February 13, 2025 9:41 PM

पुरुलिया.

पत्नी की हत्या के आरोप में पुरुलिया एडीजी कोर्ट-3 के जज सोमेन सरकार ने पति को उम्र कैद की सजा सुनायी. इस विषय में सरकारी वकील सुबोध कुमार भट्टाचार्य ने बताया बलरामपुर थाना क्षेत्र के गेरुआ इलाके के रहने वाले महेंद्र सिंह सरदार ने अपनी पत्नी जानकी सिंह सरदार की 2020 में 20 अप्रैल को सिर पर कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी थी. आरोपी महेंद्र सिंह सरदार ने बताया कि उसकी बड़ी बेटी ने अन्य जाति के युवक के साथ विवाह कर लिया था और इसके लिए वह पत्नी को दोष दे रहा था. इसी गुस्से में उसने घर में रखी कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी के सिर पर वार कर दिया था. बाद में उसकी मौत हो गयी. गुरुवार को जज ने महेंद्र सिंह सरदार को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी. इसके साथ-साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी उसपर लगाया है.

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