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सीबीआई अस्थायी कैंप के सील किये गये दो कमरे खोले गये

पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अस्थायी कैंप के सील किये गये दो कमरों को सीआईडी ने मंगलवार को रामपुरहाट महकमा अदालत के मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खोल दिया है.

पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अस्थायी कैंप के सील किये गये दो कमरों को सीआईडी ने मंगलवार को रामपुरहाट महकमा अदालत के मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खोल दिया है. हालांकि, कैंप का शौचालय सील ही रहेगा. असल में पिछले महीने बागटुई गांव में हिंसा व आगजनी घटना के मुख्य आरोपियों में से एक लालन शेख की अस्वाभाविक मौत सीबीआई की कस्टडी में हो गयी थी.

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मामले की जांच में जुटी सीआईडी

मामले की जांच सीआईडी कर रही है. जांच के बाबत, सीआईडी ने रामपुरहाट स्थित सीबीआई के उस अस्थायी कैंप के दो कमरों व शौचालय को सील कर दिया था. शौचालय में ही लालन का शव लटका मिला था. सीबीआई ने उस अस्थायी कैंप के सील हिस्सों को खोलने के लिए रामपुरहाट महकमा अदालत में अर्जी दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान निचली अदालत ने सीआईडी को तीन जनवरी को उस अस्थायी कैंप में शौचालय को छोड़कर के सील हिस्सों को खोलने का निर्देश दिया था.

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सीआईडी के अधिकारियों और रामपुरहाट पुलिस के बीच हुई थी बात

सीबीआई ने हाईकोर्ट में भी आवेदन किया था. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सीआईडी के जांच को लेकर नाराजगी जताते हुए फटकार भी लगाया था. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सीआईडी के डीआईजी को हस्तक्षेप करने की बात कही थी. बताया जाता है की गत सोमवार को ही सीआईडी के डीआईजी रामपुरहाट पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने गत मंगलवार को सीआईडी के अधिकारियों और रामपुरहाट पुलिस से बातचीत की थी. इस मामले को लेकर सीआईडी के उच्च अधिकारी रामपुरहाट अदालत पहुंचे थे. इसके बाद ही अदालत ने आगामी 3 जनवरी तक सीबीआई के अस्थाई कैंप के सिल दो कमरों को खोलने का निर्देश सीआईडी को दिया था.

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रिपोर्ट : मुकेश तिवारी पानागढ़

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