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मदन तमांग हत्याकांड में बढ़ीं बिमल गुरुंग की मुश्किलें

अखिल भारतीय गोरखा लीग के अध्यक्ष मदन तमांग हत्याकांड में नया मोड़ आया है. विमल गुरूंग का नाम भी जुड़ गया है.

हाइकोर्ट ने मामले में गोजमुमो प्रमुख का नाम शामिल करने का दिया आदेश कोलकाता. अखिल भारतीय गोरखा लीग के अध्यक्ष मदन तमांग हत्याकांड में नया मोड़ आया है. गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश शुभेंदु सामंत ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआइ को इस केस में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा(गोजमुमो) प्रमुख बिमल गुरुंग का नाम शामिल करने का आदेश दिया. साथ ही गुरुंग के खिलाफ सीबीआइ को चार्ज गठित कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्देश दिया. गौरतलब है कि इससे पहले मदन तमांग की हत्या के मामले में निचली अदालत ने बिमल गुरुंग को बरी कर दिया था. इस फैसले को चुनौती देते हुए सीबीआइ एवं मदन तमांग की पत्नी भारती तमांग ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. 21 मई 2010 को मदन तमांग की दार्जिलिंग के क्लब साइट रोड पर सरेआम गला रेत कर हत्या कर दी गयी थी. इस हत्याकांड में बिमल गुरुंग समेत 30 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. मामले की जांच करते हुए सीआइडी ने 22 आरोपियों को भगोड़ा घोषित करते हुए चार्जशीट पेश की थी. बाद में सीबीआइ को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गयी और इस जांच में मुख्य आरोपी के तौर पर बिमल गुरुंग का नाम शामिल था, लेकिन 17 अक्टूबर 2016 को कलकत्ता सिटी सेशंस कोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए बिमल गुरुंग को मामले से बरी कर दिया था.

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