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अरूप चक्रवर्ती के खिलाफ डॉ सुभाष सरकार ने किया मानहानि का केस

बांकुड़ा संसदीय सीट के भाजपा प्रत्याशी व निवर्तमान सांसद डॉ सुभाष सरकार ने अपने प्रतिद्वंद्वी तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी अरूप चक्रवर्ती के खिलाफ बांकुड़ा अदालत में मुकदमा किया. अपनी सांसद निधि की राशि के उपयोग को लेकर जनता में अरूप के दिये बयान को लेकर निवर्तमान सांसद ने दो फौजदारी मुकदमे किये हैं.

बांकुड़ा.

बांकुड़ा संसदीय सीट के भाजपा प्रत्याशी व निवर्तमान सांसद डॉ सुभाष सरकार ने अपने प्रतिद्वंद्वी तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी अरूप चक्रवर्ती के खिलाफ बांकुड़ा अदालत में मुकदमा किया. अपनी सांसद निधि की राशि के उपयोग को लेकर जनता में अरूप के दिये बयान को लेकर निवर्तमान सांसद ने दो फौजदारी मुकदमे किये हैं. डॉ सरकार के वकील कृष्णेंदु गुप्ता ने बताया कि सांसद निधि के उपयोग को लेकर जनता में गलतबयानी करने को लेकर अरूप चक्रवर्ती पर मानहानि के मुकदमे किये गये हैं. उनके खिलाफ आइपीसी की धारा 171जी एवं 123/4 के तहत मामला किया गया है. ऐसा करके चुनाव के माहौल में जनता को भरमाने की कोशिश की गयी. डॉ सरकार ने अधिवक्ता ने बताया कि सांसद निधि का लेखा-परीक्षण होता है, उसका यूसी भी दिया जाता है. जल्द ही 100 करोड़ का मामला भी किया जायेगा. इस बाबत पूछने पर तृणमूल प्रत्याशी अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि निवर्तमान सांसद ने जनता को गलत सूचना दी है. वह सांसद निधि के उपयोग का हिसाब ठीक से नहीं दे पाये हैं. बीते पांच वर्षों में 25 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं दे पाये हैं. डॉ सरकार पर भी आरोप है कि वर्ष 2005 में उनके नर्सिंग होम के लिए दो लाख की बिजली चोरी की गयी थी. उस मामले में उन्हें जमानत लेनी पड़ी थी. बदले की भावना से यह मानहानि का केस किया गया है. अरूप के अनुसार वह सुभाष सरकार के खिलाफ 25 मामले करेंगे.

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