पश्चिम बंगाल : बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान ने सियालदह कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, जानें पूरा मामला
नारकेलडांगा थाने में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर मिली सशर्त जमानत. वर्ष 2018 में कालीपूजा के उद्घाटन के लिए 42 लाख रुपये लेने के बावजूद नहीं आने का आरोप.इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा दिये गये रुपये भी वापस नहीं करने के बाद थाने में पहुंचे थे आयोजक.
कोलकाता, विकास कुमार गुप्ता : पश्चिम बंगाल में 42 लाख रुपये धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान (Zareen Khan) ने कोलकाता पहुंचकर सियालदह कोर्ट में आत्मसमर्पण किया. नारकेलडांगा थाने में उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में पुलिस की तरफ से चार्जशीट पेश करने के बाद सोमवार को शुरू हुई इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में जरीन खान पहुंची और आत्मसमर्पण किया. जिसके बाद अदालत ने दोनों पक्ष की बातों को सुनने के बाद धोखाधड़ी के आरोपी जरीन खान को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत देने की घोषणा की. इस मामले की आगली सुनवाई 26 दिसंबर को तय की गयी है. उस दिन भी जरीन खान को अदालत में सशरीर मौजूद रहने को कहा गया है.
अदालत सूत्रों के मुताबिक नारकेलडांगा इलाके में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान को 42 लाख रुपये के एवज में वर्ष 2018 में पांच नवंबर को कालीपूजा मंडप का उद्घाटन करने के लिए बुक किया था. आरोप है कि अभिनेत्री जरीन खान उद्घाटन के लिए कोलकाता नहीं आई. जिसके बाद इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से विशाल गुप्ता नामक व्यक्ति ने बॉलीवूड अभिनेत्री जरीन खान एवं उनके सेक्रेटरी के खिलाफ शिकायत नारकेलडांगा थाने में दर्ज करायी. इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में विशाल की तरफ से वकील मोहम्मद सादिक ने कहा कि 27 नवंबर 2018 को नारकेलडांगा थाने में दर्ज शिकायत में कहा गया कि 5 नवंबर को काली पूजा का उद्घाटन करने के लिए 42 लाख रुपये में समझौता हुआ था. लेकिन वह मंडप का उद्घाटन करने कोलकाता नहीं पहुंची. इसके बाद उन्होंने लिये गये रुपये को भी वापस नहीं किया.
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मामला चलने तक देश के बाहर नहीं जा सकती अभिनेत्री
इधर, समय पर इस मामले की जांच खत्म कर नारकेलडांगा थाने की पुलिस ने सियालदह कोर्ट में आरोप पत्र दायर कर दिया. जिसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान जरीन खान ने सोमवार को सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्याधीश शुभोजीत रक्षित की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. इसके पहले दोपहर पौने तीन बजे के करीब जरीन खान को ग्रे फुल स्लीव जींस जैकेट, काली पैंट, चेहरे पर नीला मास्क और काले फ्रेम का चश्मा पहने अदालत में प्रवेश करते देखा गया था. जरीन खान की ओर से वकील पवन अग्रवाल ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी. दोनों पक्षों के बयान को सुनने के बाद कोर्ट ने जरीन खान को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी. कोर्ट ने यह शर्त भी रखी कि अदालत की इजाजत के बिना मामला जारी रहने तक आरोपी जरीन खान देश से बाहर नहीं जा सकती है. सुनवाई के दिन उन्हें कोर्ट में मौजूद रहना होगा. इस मामले की अगली सुनवाई 26 दिसंबर को तय की गयी है.
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