भारतीय न्याय संहिता की समीक्षा के लिए बनी समिति को कैबिनेट की मिली मंजूरी

राज्य सरकार ने गठित की है सात सदस्यीय समिति

By Prabhat Khabar News Desk | July 24, 2024 1:33 AM

कोलकाता. राज्य सरकार ने हाल ही में लागू किये गये नये आपराधिक कानूनों की समीक्षा करने के लिए सात सदस्यीय समिति गठित करने का प्रस्ताव पारित किया है. इस प्रस्ताव को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में चर्चा की गयी और इस समिति को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गयी. गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित तीन नये आपराधिक कानून एक जुलाई से पूरे देश में लागू हो गये हैं. लेकिन कुछ राज्यों में इन्हें अभी लागू नहीं किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है. राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने फैसला किया है कि कानूनों को लागू करने से पहले उनकी समीक्षा की जायेगी. इसके लिए विशेष सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. समिति इन कानूनों का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी. इस बारे में एक अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार ने कहा कि तीन नये कानूनों को लागू करने से पहले बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष कुछ मुद्दे उठाये थे, जिन पर केंद्र ने गौर नहीं किया.रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय होगा कि नये कानून राज्य में लागू किये जायें या नहीं. सात सदस्यीय समिति में कलकत्ता हाइकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश असीम कुमार राय, श्रम मंत्री मलय घटक, वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, महाधिवक्ता किशोर दत्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय बसु, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल शामिल हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version