Calcutta High Court : अब 2022 के टेट प्रश्नपत्र में भी गलतियां, आरोपों की जांच के लिए हाई कोर्ट ने गठित की कमेटी
Calcutta High Court : गुरुवार को न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने आदेश दिया कि जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति टेट 2022 में 24 गलत प्रश्नों की शिकायत मामले की जांच के लिय कमेटी का गठन करें.
Calcutta High Court : पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में लगातार नये पहलू सामने आ रहें है. वर्ष 2017 के बाद, कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को 2022 टेट में गलत प्रश्नों के आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाने का आदेश दिया. गुरुवार को न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने आदेश दिया कि जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति टेट 2022 में 24 गलत प्रश्नों की शिकायत से निपटने के लिए एक कमेटी बनाएं. कुलपति एक माह के भीतर अपनी स्थिति बताते हुए रिपोर्ट देंगे.
मामले की अगली सुनवाई 19 जून को
2017 की तरह नौकरी के इच्छुक कई उम्मीदवारों ने 2022 के प्रश्न पत्र में गलतियों का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गुरुवार को उनकी ओर से वकील फिरदौस शमीम, विक्रम बनर्जी और दिब्येंदु चटर्जी अदालत में मामला पेश किया. इस मामले की अगली सुनवाई 19 जून को है. 2017 टेट में 21 प्रश्नों में गलतियां थीं या नहीं, इस पर जस्टिस मंथा की एकलपीठ ने बुधवार को कमेटी गठित करने का आदेश दिया था. उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ समिति जांच करेगी कि टेट का प्रश्नपत्र गलत था या नहीं.
विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा 2017 के प्रश्नपत्र का करेंगे जांच
समिति का गठन विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा किया जाएगा. न्यायमूर्ति मंथा ने निर्देश दिया कि विश्वभारती विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति टेट प्रश्न की गलतियों के आरोपों की जांच करेगी. रिपोर्ट एक महीने के भीतर कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपी जाएगी. हाईकोर्ट ने सोमवार को एसएससी पर अभूतपूर्व फैसला सुनाया. 2016 में एसएससी ने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी थी. वहीं इस मामले में कोर्ट ने टेट प्रश्नपत्र में गलतियों के आरोपों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश दिया.
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