14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

प्राइवेट स्कूलों को हाईकोर्ट का झटका, फीस नहीं जमा होने पर भी छात्र को आने से नहीं रोक सकते

जीडी बिरला स्कूल प्रबंधन की तरफ से नोटिस जारी कर कहा गया था कि जिन छात्रों ने बकाया फीस का भुगतान किया है, सिर्फ उन्हें ही क्लास करने की अनुमति दी जायेगी. इस नोटिस के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गयी थी.

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता महानगर के जीडी बिरला स्कूल सहित अन्य निजी स्कूल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी छात्र की फीस बकाया होने पर भी उसे स्कूल आने से रोका नहीं जा सकता. सिर्फ यही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कानून-व्यवस्था का हवाला देकर प्रबंधन, स्कूलों को बंद नहीं कर सकते.

कोलकाता के 145 प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी हुआ आदेश

हाईकोर्ट के जज जस्टिस इंद्र प्रसन्न मुखर्जी और जस्टिस मौसुमी भट्टाचार्य की खंडपीठ ने जीडी बिरला स्कूल सहित तीन स्कूलों के खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना का आरोप लगाते हुए दायर की गयी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. गौरतलब है कि जस्टिस आइपी मुखर्जी के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने महानगर के 145 निजी स्कूलों की बकाया फीस से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की है, जो छह जून तक अपनी रिपोर्ट जमा करेंगे.

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी किया सख्त आदेश

  • कानून-व्यवस्था के नाम पर स्कूल बंद नहीं किया जा सकता

  • जस्टिसआइपी मुखर्जी व न्यायाधीश मौसुमी भट्टाचार्य की खंडपीठ ने दिया आदेश

स्कूल प्रबंधन ने जारी किया था नोटिस

जीडी बिरला स्कूल प्रबंधन की तरफ से नोटिस जारी कर कहा गया था कि जिन छात्रों ने बकाया फीस का भुगतान किया है, सिर्फ उन्हें ही क्लास करने की अनुमति दी जायेगी. इस नोटिस के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गयी थी. अभिभावकों ने इस आदेश के खिलाफ स्कूल के सामने प्रदर्शन भी किया.

Also Read: बीरभूम हिंसा मामला : कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद बोगतुई गांव पहुंची सीबीआई की फोरेंसिक टीम, जांच शुरू

अनिश्चितकाल के लिए स्कूल बंद करने की घोषणा

इसके बाद प्रबंधन ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए स्कूल को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की घोषणा कर दी. हालांकि, बाद में स्कूल को फिर से शुरू किया गया है. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि छात्रों को स्कूलों में जाने से रोका नहीं जा सकता.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें