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फिर खतरे में ममता बनर्जी की कुर्सी! चुनाव आयोग को कलकत्ता हाइकोर्ट का नोटिस

ममता बनर्जी भवानीपुर से उपचुनाव लड़ रही हैं और उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लिए निर्वाचित होना ही होगा, नहीं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा.

कोलकाता: भवानीपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव पर अनिश्चितता के बादल छाने लगे हैं. इससे ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार फिर खतरे में पड़ती दिख रही है. कलकत्ता हाइकोर्ट ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर दायर की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है.

आयोग ने उपचुनाव की घोषणा के लिए जारी प्रेस विज्ञप्ति में मुख्य सचिव के पत्र का जिक्र करते हुए ‘संवैधानिक संकट’ की परिस्थिति में चुनाव कराने की घोषणा की थी. अब इस ‘संवैधानिक संकट’ के मामले पर हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग से 24 घंटे के अंदर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी से पराजित होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से उपचुनाव लड़ रही हैं और उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लिए निर्वाचित होना ही होगा, नहीं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा.

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भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को होने जा रहे उपचुनाव को लेकर दायर की गयी जनहित याचिका पर कलकत्ता हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल व न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए इस मामले पर चुनाव आयोग को 24 घंटे के अंदर हलफनामा देने का निर्देश दिया.

हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि आयोग क्या मुख्य सचिव के वक्तव्य को हटा सकती है या नहीं, किन परिस्थितियों में आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की. साथ ही अदालत ने पूछा कि भवानीपुर उपचुनाव नहीं होने पर ‘संवैधानिक संकट’ पैदा हो सकता है, यह बात किसने कही या लिखी. आयोग या मुख्य सचिव ने? उपचुनाव पर संवैधानिक दायित्व कैसे निर्भर कर सकता है? हलफनामे में पूरे मामले को स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये हैं. मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.

भवानीपुर उपचुनाव के खिलाफ दायर याचिका में मुख्य सचिव के पत्र पर सवाल उठाया गया है कि राज्य में एक से अधिक सीटों पर उपचुनाव की आवश्यकता के बावजूद मुख्य सचिव ने केवल भवानीपुर को लेकर पत्र क्यों भेजा. मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या यह मुख्य सचिव तय कर सकते हैं.

Posted By: Mithilesh Jha

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