पश्चिम बंगाल : लोकसभा चुनाव में ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे उम्मीदवार, स्टार प्रचारकों के लिए आयोग का ‘सख्त’ संदेश

पश्चिम बंगाल : लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को आठ नियमों का पालन करना होगा. लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही देशभर में चुनाव आचार संहिता लागू हो जायेगी. इससे पहले राष्ट्रीय चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और स्टार-प्रचारकों के लिए दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे.

By Shinki Singh | March 2, 2024 1:42 PM

पश्चिम बंगाल : लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) के उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए इस बार चुनाव आयोग की ओर से पहली बार विशेष व्यवस्था की गयी है. आयोग उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने के लिए पहली बार नामांकन पत्र के ऑनलाइन भरने की व्यवस्था की गयी है. नामांकन पत्र का फॉर्मेट चुनाव के पोर्टल पर उपलब्ध होगा. जिसे भरने के बाद प्रिंट कॉपी को रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) यानी जिला अधिकारी के दफ्तर में उम्मीदवार को जमा करना होगा. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीइओ) दफ्तर के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस बार के चुनाव में पुरानी व्यवस्था भी लागू रहेगी. यानी उम्मीदवार पेपर भी लिख कर भी उम्मीदवार अपने नामांकन को दाखिल कर सकेंगे.

उम्मीदवारों व स्टार प्रचारकों के लिए आयोग का सख्त संदेश

लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को आठ नियमों का पालन करना होगा. लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही देशभर में चुनाव आचार संहिता लागू हो जायेगी. इससे पहले राष्ट्रीय चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और स्टार-प्रचारकों के लिए दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर आयोग सख्त कार्रवाई करेगा. चुनाव प्रचार के दौरान कोई टिप्पणी या हरकत नहीं की जा सकेगी, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच अशांति या हिंसा हो.

उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को करना होगा आठ नियमों का पालन

किसी की आलोचना करने के लिए उसे गतिविधियों और नीतियों तक ही सीमित रखना चाहिए. कोई भी किसी की निजी जिंदगी की आलोचना नहीं कर सकता. भाषण में मतदाताओं को गुमराह करने के लिए कोई गलत जानकारी नहीं दी जा सकती. किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी पर कोई भी बेबुनियाद आरोप नहीं लगाया जा सकता. किसी भी धार्मिक स्थल को प्रचार-प्रसार का मंच नहीं बनाया जा सकता. वोट जीतने के लिए जाति या धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ भी पोस्ट या शेयर नहीं करने का निर्देश दिया गया, जो आपत्तिजनक और अरुचिकर हो.

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