कोलकाता.
तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के घर एवं कार्यालय की रेकी करने के मामले में गिरफ्तार राजाराम रेगे को सोमवार को पुलिस ने बैंकशॉल कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उसे पांच मई तक पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया. उसे मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौस्तव मुखोपाध्याय की अदालत में पेश किया गया था. आरोपी के वकील अरूप कुमार वैद्य ने कोर्ट में जमानत का आवेदन करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल पर आइपीसी की जो धाराएं लगायी गयी हैं, वे लागू नहीं होतीं. इसके कारण उनके मुवक्किल को जमानत दी जाये. वहीं, जमानत का विरोध करते हुए सरकारी वकील अभिजीत चटर्जी ने कहा कि राजाराम कोलकाता आया और यहां विभिन्न जगहों की यात्रा की. उसने कुछ लोगों के बारे में जानकारी भी जुटाने की कोशिश की. वह मुंबई का निवासी है. मुंबई हमलों के बाद आतंकियों से उसके संपर्क होने के सबूत भी मिले हैं. वह एक व्यवसायी भी है. मुंबई में किसी के साथ मोटी रकम की लेनदेन भी उसने की थी, जिसकी जांच चल रही है. कोलकाता आने के पहले राजाराम मुंबई से दिल्ली, फिर हैदराबाद, बेंगलुरु, छत्तीसगढ़ आदि जगहों पर गया था. वह उन जगहों पर क्यों गया था, इसकी जांच जरूरी है. उसने यहां की कुछ तस्वीरें भी खींची थीं, जिसे बाद में हटा दिया. उन तस्वीरों को किसी और को भेजा है या नहीं, यह जानने के लिए आरोपी से पूछताछ जरूरी है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राजाराम को पांच मई तक पुलिस हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है