आसनसोल में शादी के 36 साल बाद पति के खिलाफ 498ए में दर्ज कराया मामला
डॉली दत्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि उनके पति शराबी हैं और वैवाहिक जीवन के 36 वर्षों से शारीरिक और मानसिक रूप से यातनाओं का शिकार होती रही हैं. शराब के नशे में आय दिन उनके पति उनके साथ मारपीट करते थे. बर्तन और अन्य घरेलू सामान फेंकने तथा गंदी भाषा में नियमित गाली देता था.
आसनसोल, शिवशंकर ठाकुर : पश्चिम बंगाल के आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट (एडीपीसी) में महिलाओं पर दहेज के कारण शारीरिक व मानसिक अत्याचार, हत्या और घरेलू हिंसा के कुल नौ मामले विभिन्न थानाओं में दर्ज 16 मई को दर्ज हुआ. महिलाओं पर अत्याचार एक दिन में दर्ज मामलों का यह नया रिकॉर्ड है. इसमें से एक मामला ऐसा है जो पुलिस को भी हैरान कर दिया है. आसनसोल साउथ थाना क्षेत्र के हिलब्यू पार्क इलाके की निवासी 59 वर्षीय डॉली दत्ता ने अपने पति सलील कुमार दत्ता के खिलाफ शारीरिक और मानसिक रूप से अत्याचार करने के साथ गहना चोरी करने का आरोप लगाकर थाना में शिकायत दर्ज करायी.
शादी के बाद से ही प्रताड़ित करने का लगाया आरोप
उनके शिकायत के आधार पर आसनसोल साउथ थाना में कांड संख्या 149/24 में आरोपी पति के खिलाफ आइपीसी की धारा 498ए और 379 के तहत मामला दर्ज किया है. 11 मई 2024 को सलील दत्ता ने अपनी पत्नी को प्रताड़ित करके घर से बाहर निकाल दिया. घर वापसी का रास्ता बंद होने के बाद डॉली ने आखिरकार शादी के 36 साल बाद अपने पति के खिलाफ शिकायत की. शादी के बाद से ही प्रताड़ित का आरोप लगाया है.
एडीपीसी में महिलाओं पर उत्पीड़न से जुड़े रिकॉर्ड नौ मामले एक दिन में हुए दर्ज
21वीं सदी में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर देश की विकास में अपना अहम योगदान देनेवाली आधी अवादी पर आज भी घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में कोई कमी नहीं आयी है. कमिश्नरेट में महिलाओ पर अत्यचार से जुड़े प्रतिदिन औसतन तीन से चार मामले दर्ज होते हैं. 16 मई को कुल नौ मामले दर्ज हुए. जिसमें दहेज के लिए हत्या का भी एक मामला भी शामिल है.
डॉली का आराेप, पति ने फेसबुक पर किसी महिला से कर ली थी दोस्ती
डॉली दत्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि उनके पति शराबी हैं और वैवाहिक जीवन के 36 वर्षों से शारीरिक और मानसिक रूप से यातनाओं का शिकार होती रही हैं. शराब के नशे में आय दिन उनके पति उनके साथ मारपीट करते थे. बर्तन और अन्य घरेलू सामान फेंकने तथा गंदी भाषा में नियमित गाली देता था. उनके मायके के सदस्यों को कभी भी किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी. शराब की लत छुड़वाने के लिए एकबार उसे पुनर्वास केंद्र में दाखिल किया गया था लेकिन वहां से आने के बाद पुनः शराब पीना शुरू कर दिया.
11 मई 2024 को उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया
अलमारी का चाबी जबरन लेकर सारे गहने गायब कर दिया. फेसबुक पर उसकी एक महिला से दोस्ती हुई है, उसे वह पैसा भी देता था और बाहर समय भी बिताता था. शिकायतकर्ता एक वृद्ध गृहणी है और बुढ़ापे के बीमारियों से पीड़ित हैं. ऐसे में 11 मई 2024 को उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया. अनेकों बार अनुरोध करने के बाद भी घर में प्रवेश करने नहीं दिया. पीड़िता अपने बड़े बेटे के साथ किराए के एक मकान में रहती है. बाध्य होकर उसने अपने पति के खिलाफ यह शिकायत की.
दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का मामला हुआ बाराबनी थाना में दर्ज
जामुड़िया थाना क्षेत्र के चिंचुड़िया इलाके के निवासी गणेश गराई की बेटी प्रियंका की शादी 25 नवम्बर 2019 को बाराबनी थाना क्षेत्र के पारुलबेड़िया इलाके के निवासी प्रसेनजीत मंडल के साथ हुई थी. 14 मई को उनके दामाद ने उन्हें सूचना दिया कि प्रियंका जहर पीकर आत्महत्या का प्रयास किया है उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है. जहां उसकी मौत हो गयी. श्री गराई ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया और पांच नामजद कर को अपनी बेटी बाराबनी थाना में शिकायत दर्ज करायी. जिसके आधार पर आइपीसी की धारा 498ए/306/304बी/341 और 3/4 दहेज निषेध अधिनियम (डीपी एक्ट) में मामला दर्ज हुआ.
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आइपीसी की धारा 498ए/323/325/506 के तहत दर्ज हुआ मामला
आसनसोल नॉर्थ थाना क्षेत्र के रेलपार बाबू तालाब इलाके के निवासी की बेटी पर उसके ससुराल में रेलपार जहांगीरी मोहल्ला में हो रहे अत्याचार की शिकायत पर आसनसोल नॉर्थ थाना कांड संख्या 229/24 में आइपीसी की धारा 498ए/323/325/506 के तहत मामला दर्ज हुआ. जामुड़िया थाना क्षेत्र रेलगेट आमबागान इलाके की निवासी पीड़िता की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ कांड संख्या 215/24 में आइपीसी की धारा 498ए/323/406/506/34 और 3/4 डीपी एक्ट में मामला दर्ज हुआ. जामुड़िया थाना ने ही इसी दिन दूसरा मामला रानीगंज इलाके के निवासी जिनकी बेटी की शादी जामुड़िया परासिया इलाके में हुई है. उसपर दहेज के लिए अत्याचार करने की शिकायत पर कांड संख्या 216/24 में आइपीसी की धारा 498ए/323/406/506 और 3/4 डीपी एक्ट में मामला दर्ज हुआ.
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सारे मामले एक ही दिन हुए हैं दर्ज
कुल्टी थाना क्षेत्र के सांकतोड़िया चासा बस्ती इलाके की पीड़िता की शिकायत पर कुल्टी थाना में कांड संख्या 211/24 में आइपीसी की धारा 498ए/323/406/506 और 3/4 डीपी एक्ट में मामला दर्ज हुआ. सालानपुर थाना के रूपनारायणपुर इलाके की एक पीड़िता की शिकायत पर सालानपुर थाना कांड संख्या 79/24 में आइपीसी की धारा 498ए/34 के तहत मामला दर्ज हुआ. कोक ओवन थाना के श्मशान कालीमंदिर के निकट करंगापाड़ा की निवासी एक पीड़िता शिकायत पर कोक ओवन थाना में कांड संख्या 110/24 में आइपीसी की धारा 498ए/323/325/406/506 और 3/4 डीपी एक्ट में मामला दर्ज हुआ. अंडाल थाना क्षेत्र के सिदुली तीन नम्बर कोलियरी इलाके की निवासी एक पीड़िता की शिकायत पर अंडाल थाना में कांड संख्या 498ए/406/232/506/34 और 3/4 डीपी एक्ट में मामला दर्ज हुआ. सारे मामले एक ही दिन 16 मई को दर्ज हुए हैं.