सीबीआइ ने फिर मैथ्यू को किया तलब, बेंगलुरु कार्यालय में 29 को बुलाया

नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने फिर मैथ्यू सैमुअल को पूछताछ के लिए तलब किया है.

By Prabhat Khabar News Desk | July 18, 2024 12:51 AM

संवाददाता, कोलकाता

नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने फिर मैथ्यू सैमुअल को पूछताछ के लिए तलब किया है. उन्हें इस बार यहां निजाम पैलेस स्थित केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय में नहीं आने को कहा गया है, बल्कि 29 जुलाई को बेंगलुरु स्थित सीबीआइ कार्यालय में हाजिर होने को लेकर नोटिस भेजा गया है. बताया जा रहा है कि नारद स्टिंग मामले की जांच में मिले कुछ तथ्यों व दस्तावेजों को लेकर सीबीआइ उनसे पूछताछ करना चाहती है. हालांकि, सैमुअल ने फिर सीबीआइ कार्यालय में हाजिर होने में असमर्थता जतायी है. सूत्रों के अनुसार, सैमुअल ने केंद्रीय जांच एजेंसी को जानकारी दी है कि वह इस बार भी सीबीआइ कार्यालय में पेश नहीं हो पायेंगे. उनका कहना है कि वह फिलहाल अमेरिका में चुनाव से जुड़ीं खबरें एकत्रित करने के लिए उस देश में हैं. 29 जुलाई को भी अमेरिका में ही रहेंगे, इसलिए उनके लिए बेंगलुरु स्थित सीबीआइ कार्यालय में उपस्थित होना संभव नहीं है. हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा है कि यदि सीबीआइ चाहे, तो घर लौटने के बाद बेंगलुरु में उनसे पूछताछ कर सकती है.

पहले भी तलब किये जाने पर सीबीआइ के समक्ष नहीं हुए थे हाजिर

गौरतलब है कि सीबीआइ मार्च और अप्रैल में भी सैमुअल को निजाम पैलेस स्थित सीबीआइ कार्यालय में हाजिर होने को लेकर तलब कर चुकी है, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए. उन्हें चार अप्रैल को महानगर स्थित केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय आने को कहा गया था, लेकिन सैमुअल ने सीबीआइ को भेजे गये नोटिस के जवाब में एक पत्र भेजकर कहा था कि उनके आने-जाने और ठहरने के खर्च का भुगतान किये बिना उनका कोलकाता आना संभव नहीं है.

क्या है नारद स्टिंग ऑपरेशन

गौरतलब है कि राज्य में वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले नारद स्टिंग टेप के सामने आने से सियासी गलियारों में हलचल मच गयी थी. स्टिंग का वीडियो (जिसकी सत्यता की पुष्टि प्रभात खबर नहीं करता है) में राजनीति से जुड़े कुछ व्यक्तियों को एक काल्पनिक कंपनी के नुमाइंदों से रुपये लेते दिखाया गया था. स्टिंग ऑपरेशन कथित तौर पर नारद न्यूज पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल ने किया था. यह मामला कलकत्ता हाइकोर्ट तक पहुंचा. मार्च, 2017 में हाइकोर्ट ने स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआइ जांच का आदेश दिया. सीबीआइ के समानांतर इडी भी इस मामले की जांच कर रहा है.

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