संदेशखाली मामले में जारी रहेगी सीबीआइ जांच
उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के अधिकारियों पर हमला व महिलाओं के खिलाफ कथित यौन अत्याचार के मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) से जांच कराने के हाइकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
कोर्ट ने पूछा- निजी व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने क्यों दायर की याचिका
कोलकाता. उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के अधिकारियों पर हमला व महिलाओं के खिलाफ कथित यौन अत्याचार के मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) से जांच कराने के हाइकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से सवाल किया कि संदेशखाली की घटना में कुछ निजी व्यक्तियों के ‘हितों की रक्षा’ के लिए वह याचिकाकर्ता बनकर उसके समक्ष क्यों आयी है. यह मामला तो राज्य सरकार से नहीं जुड़ा है. इस घटना में निजी व्यक्तियोंं के खिलाफ आरोप हैं तो ऐसे मामले के लिए राज्य सरकार ने याचिका क्यों दायर की है.गौरतलब है कि कलकत्ता हाइकोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन हड़पने के आरोपों की जांच सीबीआइ से कराये जाने का 10 अप्रैल को निर्देश दिया था. इसके खिलाफ राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की. उच्चतम न्यायालय ने इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की. न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि राज्य को कुछ निजी व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए याचिकाकर्ता के रूप में क्यों आना चाहिए?
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है