टेट पास, नहीं मिला प्रमाणपत्रटेट पास, नहीं मिला प्रमाणपत्रटेट पास, नहीं मिला प्रमाणपत्र, उच्च न्यायालय पहुंचे शिक्षक

जज अमृता सिन्हा ने सीबीआइ को मामले में पक्षकार बनाने के लिए कहा

By Prabhat Khabar News Desk | July 24, 2024 1:46 AM

कोलकाता. राज्य के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित की गयी थी, लेकिन आरोप है कि टेट पास करने के बावजूद प्रमाणपत्र नहीं मिलने पर 60 प्राथमिक शिक्षकों ने कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनकी शिकायत है कि उनके पास सर्टिफिकेट के नहीं होने की वजह से नियुक्ति भ्रष्टाचार की जांच में बार-बार सीबीआइ से प्रताड़ित होना पड़ रहा है. हालांकि उनके पास नियुक्ति पत्र और अदालत के आदेशों की प्रतियां हैं. मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने मामले में सीबीआइ को शामिल करने का आदेश दिया. साथ ही उन्होंने सीबीआइ से पूछा है कि उनके पास टेट से संबंधित दस्तावेज हैं या नहीं. न्यायाधीश ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को और अधिक जिम्मेदार होने की जरूरत है. मामले की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किलों ने 2014 में प्रारंभिक टेट पास किया था. इसके बाद हाइकोर्ट के आदेश पर उन्हें प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया. लेकिन प्राथमिक शिक्षा पर्षद ने अब उन्हें टेट उत्तीर्ण प्रमाणपत्र नहीं दिया है. बोर्ड के वकील ने कोर्ट को बताया कि बोर्ड ने टेट पास सर्टिफिकेट लेने के लिए 10 महीने का समय दिया था. निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं करने पर प्रमाणपत्र जारी नहीं हो सका. फिलहाल बोर्ड के पास इसकी जानकारी नहीं है. इन तथ्यों की पूरी जानकारी फिलहाल सीबीआइ के पास है. बोर्ड को यह जानकारी मिलने पर प्रमाणपत्र जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है. हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील ने दावा किया कि प्राथमिक शिक्षा पर्षद के पास टेट अभ्यर्थियों की मेरिट सूची होनी चाहिये. दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि बोर्ड की लापरवाही के कारण वादी को परेशान किया जा रहा है, इसलिए बोर्ड को और अधिक जिम्मेदार होने की जरूरत है. मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी.

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