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कोयला तस्करी के केस में तय नहीं हो पाये आरोप, टली सुनवाई

सात सितंबर को होगी अगली सुनवाई

आसनसोल. कोयला तस्करी के मामले में आसनसोल की विशेष सीबीआइ कोर्ट में शुक्रवार को आरोप तय नहीं हो पाये. लिहाजा मामले पर सुनवाई टाल दी गयी. अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी. आरोप-पत्र में नामित 50 अभियुक्तों में एक शमशेर हुसैन नहीं हाजिर हुआ, जिससे आरोप-पत्र नहीं बन पाया. वकील सोमनाथ चट्टराज ने अपने मुवक्किल शमशेर के बीमार होने की बात कही. आरोपी ने वकील के जरिये अपनी कंपनी के दिवालिया होने पर कुछ और तथ्य जुटाने की मोहलत मांगी है, जो मंजूर कर ली गयी. शुक्रवार को मामले पर सुनवाई नहीं हुई. आखिरकार आसनसोल स्थिति विशेष सीबीआइ कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने निर्देश दिया कि केस पर अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी. तब तक सीबीआइ को मामले में आरोप तय करने और सभी संबद्ध पक्षों को उस दिन कोर्ट में पेश होने का निर्देश है. विशेष न्यायाधीश का यह भी निर्देश है कि निजी कंपनी के दिवालिया की अर्जी पर उसी दिन सुनवाई होगी. आरोप-पत्र में नामित सभी अभियुक्तों के वकीलों को चार्जशीट की प्रतियां दी गयीं. सनद रहे कि पिछली सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से वकीलों ने सीआरपीसी की धारा 207 के तहत आरोप-पत्र की प्रतियां पाने को आवेदन किया था. विशेष सीबीआइ कोर्ट के सूत्रों की मानें, तो इस दिन कोर्ट में कोयला तस्करी के मुख्य आरोपी अनूप माजी उर्फ लाला समेत कुल 49 लोग मौजूद थे. आसनसोल कोर्ट के दो वकील शेखर कुंडू और सोमनाथ चट्टराज ने बताया कि शुक्रवार को आरोप तय होना था. पर एक आरोपी की अनुपस्थिति से ऐसा नहीं हो पाया. मालूम रहे कि इससे पहले मामले पर आरोपी तीन जुलाई को तय होने थे. पर उस दिन भी यह संभव नहीं हो सका. दो आरोपी तारकेश्वर मंडल और मेजर शकील उस दिन नहीं पहुंचे थे. दोनों के नाम सीबीआई के दूसरे पूरक आरोप-पत्र में हैं.

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