शिशु तस्करी के आरोपी को हाइकोर्ट से मिली जमानत

उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी में शिशु तस्करी मामले में गिरफ्तार महिला आरोपी को आखिरकार कलकत्ता हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी.

By Prabhat Khabar News Desk | May 21, 2024 1:46 AM

कोलकाता. उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी में शिशु तस्करी मामले में गिरफ्तार महिला आरोपी को आखिरकार कलकत्ता हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी. सोमवार को न्यायाधीश जयमाल्य बागची व न्यायाधीश अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने जलपाईगुड़ी के नॉर्थ बंगाल पिपुल्स डेवलपमेंट सेंटर की तत्कालीन चेयरपर्सन चंदना चक्रवर्ती को जमानत दे दी. गौरतलब है कि 2016 में शिशु तस्करी के मामले सामने आने के बाद सीआइडी ने 2017 में चंदना चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में बंद थी. बताया गया है कि इस मामले में चंदना के साथ होम के एडैप्शन ऑफिसर सोनाली मंडल को भी गिरफ्तार किया था. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान चंदना चक्रवर्ती के अधिवक्ता सौरभ गंगोपाध्याय ने हाइकोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन नवंबर को मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि मामले की निचली अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया छह महीने के अंदर पूरी करनी होगी. लेकिन अब तक मामले का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है. यह सुनने के बाद हाइकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के न्यायाधीश जयमाल्य बागची व न्यायाधीश अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने आरोपी को जमानत दे दी. सरकारी अधिवक्ता निलय चक्रवर्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले के 73 गवाहों में से अधिकांश की गवाही ली जा चुकी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version