चार दिनों की सीआइडी कस्टडी में भेजा गया जयदेव मंडल

आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के रघुनाथबाटी के रहनेवाले दिनेश गोराई नामक शख्स पर गोली चलाने के आरोप में कोयला कारोबारी जयदेव मंडल को बुधवार को सीआइडी ने जिला अदालत में फिर पेश किया. वहां मामले के सरकारी वकील ने आरोपी की 10 दिनों की रिमांड की अर्जी दी.

By Prabhat Khabar News Desk | June 5, 2024 9:33 PM

आसनसोल.

आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के रघुनाथबाटी के रहनेवाले दिनेश गोराई नामक शख्स पर गोली चलाने के आरोप में कोयला कारोबारी जयदेव मंडल को बुधवार को सीआइडी ने जिला अदालत में फिर पेश किया. वहां मामले के सरकारी वकील ने आरोपी की 10 दिनों की रिमांड की अर्जी दी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने आरोपी जयदेव मंडल को और चार दिनों की सीआइडी कस्टडी में भेज दिया. मालूम रहे कि गत वर्ष 30 अक्तूबर को दिनेश गोराई की शिकायत पर आरोपी जयदेव मंडल व कई अन्य लोगों के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया था. तभी से मामले में सीआइडी को जयदेव की तलाश थी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शनिवार को आरोपी जयदेव ने सीआइडी के पास सरेंडर कर दिया. आर्म्स और जान से मारने के मामले में आसनसोल सीजेएम कोर्ट से आरोपी जयदेव मंडल के खिलाफ 30 अप्रैल को अरेस्ट वारंट जारी हुआ था. तब से जयदेव को सरगर्मी से सीआइडी तलाश रही थी. गिरफ्तारी से बचने के लिए जयदेव मंडल ने पहले जिला अदालत में अग्रिम जमानत की अपील की, जो खारिज हो गयी. फिर उसने कलकत्ता हाइकोर्ट की खंडपीठ में अपील की, तो वो भी खारिज हो गयी. आखिर में आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. सूत्रों की मानें, तो 24 मई को सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते के अंदर आरोपी जयदेव मंडल को सीआइडी के समक्ष सरेंडर का निर्देश दिया था. शनिवार एक जून को जयदेव ने सीआइडी के समक्ष सरेंडर कर दिया. उक्त मामले की जांच को लेकर सीआइडी ने जिला अदालत से उसकी रिमांड की अपील की थी. आरोपी जयदेव को चार दिनों की सीआइडी रिमांड में भेज दिया गया था. रिमांड की मियाद पूरी होने पर आरोपी को बुधवार को फिर जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे और चार दिनों की रिमांड में भेज दिया गया.

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