तीस्ता व गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर ममता बनर्जी का दावा गलत
पश्चिम बंगाल से होकर गुजरने वालीं दो प्रमुख नदियां तीस्ता व गंगा नदी के जल का भारत और बांग्लादेश के बीच बंटवारे के समझौता का नवीनीकरण किया गया है. इस बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि इस समझौते से पहले केंद्र ने राज्य को अंधेरे में रखा था. अब इसे लेकर केंद्र सरकार ने बयान जारी कर राज्य सरकार के दावे को खारिज किया है. केंद्र की ओर से जारी बयान के अनुसार, भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों द्वारा 12 दिसंबर, 1996 को लीन सीजन के दौरान फरक्का में गंगा, गंगा जल के बंटवारे के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किये गये थे.
कोलकाता.
पश्चिम बंगाल से होकर गुजरने वालीं दो प्रमुख नदियां तीस्ता व गंगा नदी के जल का भारत और बांग्लादेश के बीच बंटवारे के समझौता का नवीनीकरण किया गया है. इस बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि इस समझौते से पहले केंद्र ने राज्य को अंधेरे में रखा था. अब इसे लेकर केंद्र सरकार ने बयान जारी कर राज्य सरकार के दावे को खारिज किया है. केंद्र की ओर से जारी बयान के अनुसार, भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों द्वारा 12 दिसंबर, 1996 को लीन सीजन के दौरान फरक्का में गंगा, गंगा जल के बंटवारे के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किये गये थे. संधि के प्रावधानों के अनुसार, लीन सीजन के दौरान हर साल एक जनवरी से 31 मई तक, 10-दैनिक आधार पर फरक्का बैराज (जो भारत में गंगा नदी पर अंतिम नियंत्रण बिंदु है) पर गंगा/गंगा जल का बंटवारा किया जा रहा है. संधि की वैधता 30 वर्षों के लिए है (जो आपसी सहमति के आधार पर नवीकरणीय होगी), इसलिए, यह संधि वर्ष 2026 में नवीकरण के लिए निर्धारित है. पश्चिम बंगाल सरकार का दावा है कि वे फरक्का में गंगा/गंगा जल के बंटवारे पर भारत-बांग्लादेश संधि के बारे में चर्चा में शामिल नहीं थे, समीक्षा प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाये गये कदमों पर प्रकाश डालकर संबोधित किया जा सकता है. 24 जुलाई, 2023 को गंगा/गंगा जल बंटवारे पर 1996 की भारत बांग्लादेश संधि की आंतरिक समीक्षा करने और 2026 से आगे इसके नवीनीकरण या विस्तार के लिए भारत की रणनीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया. इस समिति की संरचना में स्पष्ट रूप से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि शामिल था, जो मुख्य अभियंता के पद से नीचे नहीं था. इस समिति में पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि की उपस्थिति ने सुनिश्चित किया कि समीक्षा प्रक्रिया के दौरान राज्य की चिंताओं और इनपुट पर विचार किया गया. यह संधि से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाओं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पश्चिम बंगाल को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक जानबूझकर और संरचित प्रयास को दर्शाता है. 23 अगस्त, 2023 को, मानस चक्रवर्ती, मुख्य अभियंता (डिजाइन और अनुसंधान), सिंचाई और जलमार्ग निदेशालय को फरक्का में गंगा/गंगा जल बंटवारे पर 1996 की भारत-बांग्लादेश संधि की आंतरिक समीक्षा करने के लिए प्रस्तावित समिति में पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया था. यह नामांकन इस प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल को समय पर शामिल करने पर प्रकाश डालता है.इसके अलावा, गत पांच अप्रैल को,सिंचाई और जलमार्ग विभाग के संयुक्त सचिव बिप्लब मुखोपाध्याय ने केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय को अगले 25-30 वर्षों के लिए पश्चिम बंगाल के लिए घरेलू और औद्योगिक जल मांग के अनुमानों से अवगत कराया. यह जानकारी फरक्का में गंगा/गंगा जल बंटवारे पर 1996 की भारत-बांग्लादेश संधि की आंतरिक समीक्षा के लिए स्पष्ट रूप से साझा की गयी थी. यह संचार इस बात पर प्रकाश डालता है कि पश्चिम बंगाल सरकार को न केवल सूचित किया गया था, बल्कि संधि के नवीनीकरण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करके इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग भी लिया गया था. ये कार्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार को संधि की समीक्षा और नवीनीकरण प्रक्रिया में अच्छी तरह से सूचित रखा गया था और सक्रिय रूप से शामिल किया गया था.
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