कैमरे से निगरानी को लेकर आयोग सख्त

इस बार लोकसभा चुनाव में सभी बूथों पर मतदान के समय 100 फीसदी वेब कास्टिंग करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने दिशानिर्देश दिये हैं.

By Prabhat Khabar News Desk | May 31, 2024 11:08 PM

कोलकाता. इस बार लोकसभा चुनाव में सभी बूथों पर मतदान के समय 100 फीसदी वेब कास्टिंग करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने दिशानिर्देश दिये हैं. इसके अनुसार मतदान के दिन सुबह साढ़े पांच बजे से कैमरों को चालू करना होगा. प्रिसाइडिंग अधिकारी को बताना होगा कि कैमरे का पावर सप्लाई किसी भी स्थिति में बंद न हो. यह देखने की जिम्मेवारी प्रिसाइडिंग आफिसर की है. इसके अलावा सेक्टर अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कैमरे का स्विच ऑन है और वह काम कर रहा है. इसके साथ ही पोलिंग पार्टी के सुरक्षित आने पर सभी पोलिंग आफिसर को सतर्क करना होगा. वेब कास्टिंग की निगरानी के लिए पर्याप्त लोग व महत्वपूर्ण व संवेदनशील बुथों पर विशेष निगरानी रखनी होगी. वेब कास्टिंग की निगरानी करने वाले समूह को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पर्यवेक्षण में रहने वाले मतदान केंद्र में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है. किसी भी तरह की समस्या को पंजीकृत करना होगा और उस पर क्या कार्रवाई हुई, इसका विवरण दर्ज करना होगा. जो कैमरे गड़बड़ हैं, या फिर वे अपनी जगह से हट गये हैं. उनके बारे में आरओ व एआरओ से सूचना मिलेगी. उक्त सकर्तता सूचना के बारे में एक रिपोर्ट भी भेजी जायेगी. उनके उक्त कैमरे का वेब कास्ट शुरू व बंद होने व मतदान केंद्र में प्रसारण में आयी दिक्कत का समय रिकाॅर्ड के साथ दर्ज करना होगा., इसके साथ ही, सेक्टर व प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सुनिश्चित करना होगा कि कैमरा सही तरीके से लगे हों. साथ ही कैमरा, सुपरवाइजरों का नंबर सेक्टर, ऑफिसर व पोलिंग आफिसर के साथ शेयर करना होगा, ताकि दिक्कत होने पर तुरंत सुपरवाइजर से संपर्क किया जा सके.

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