पूर्व सीजेआइ के नेतृत्व में बनेगी समिति
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) यूयू ललित को पश्चिम बंगाल में राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्तियों की निगरानी के लिए सोमवार को एक खोज-सह-चयन समिति का प्रमुख नियुक्त किया.
कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, दूर होगा सरकार-राज्यपाल के बीच गतिरोध एजेंसियां, नयी दिल्ली/कोलकाता सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) यूयू ललित को पश्चिम बंगाल में राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्तियों की निगरानी के लिए सोमवार को एक खोज-सह-चयन समिति का प्रमुख नियुक्त किया. राज्य के विश्वविद्यालयों के संचालन को लेकर तृणमूल सरकार का राज्यपाल सीवी आनंद बोस के साथ गतिरोध बना हुआ है. राज्यपाल राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने निर्देश दिया कि समिति का गठन दो सप्ताह के भीतर किया जाये. पीठ ने इस बात पर गौर किया कि राज्य और राज्यपाल कार्यालय दोनों ही समिति के गठन पर सहमत हैं. न्यायमूर्ति ललित के अलावा समिति में पांच सदस्य शामिल होंगे, जो प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के लिए वर्णमाला क्रम में तीन नामों की सूची तैयार करेंगे. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समस्त प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्धारित समय अवधि तीन महीने है.
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