अभिषेक के घर के सामने रेकी के आरोपी को नहीं मिली जमानत
तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के घर के सामने रेकी करने के मामले में मुंबई से गिरफ्तार राजाराम रेगे की जमानत याचिका को खारिज करते हुए बैंकशाल कोर्ट ने उसे 18 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया.
कोलकाता.
तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के घर के सामने रेकी करने के मामले में मुंबई से गिरफ्तार राजाराम रेगे की जमानत याचिका को खारिज करते हुए बैंकशाल कोर्ट ने उसे 18 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया. अदालत सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद उसे बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया. इस मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील विजय चौबे और संदीप घोष ने इस दिन राजाराम रेगे को किसी भी शर्त जमानत देने की याचिका अदालत में दायर की. इस बीच, सरकारी वकील अभिजीत चटर्जी ने कहा कि जांच अभी जारी है. अगर आरोपी को जमानत मिल गयी, तो जांच प्रभावित हो सकती है. बाद में कोर्ट ने राजाराम रेगे की जमानत अर्जी खारिज करने के बाद उसे 18 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है