कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा की अदालत में चल रहे मामले को बदलने के आवेदन पर न्यायाधीश कौशिक चंद व न्यायाधीश अपूर्व सिन्हा की खंडपीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि मामले को लेकर कुछ कानूनी सवाल होने के बावजूद यह पूरी तरह से प्रशासनिक फैसले पर निर्भर करता है. इस पर फैसला लेने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश को ही है. अदालत ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया. मुख्य न्यायाधीश के निर्देश के मुताबिक 10 जून से पुलिस की निष्क्रियता को लेकर मामले की सुनवाई न्यायाधीश अमृता सिन्हा की बेंच में होनी थी. इसे चुनौती देते हुए खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की गयी थी. इस मामले में खंडपीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
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