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WB News : शिक्षक नियुक्ति घोटाले में ईडी ने 230.6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

WB News : ईडी द्वारा भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) द्वारा दर्ज दो एफआइआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की गयी.

WB News : पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति घोटाले में धनशोधन पहलू की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों शांति प्रसाद सिन्हा और प्रसन्न राय की करीब 230.6 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. इन संपत्तियों में अलग-अलग जगहों पर मौजूद अचल संपत्तियां हैं. सूत्रों के अनुसार, ईडी ने घोटाले में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले आरोपी प्रसन्न राय की संपत्तियों में पाथरघाटा में लगभग 96 कट्ठा, सुल्तानपुर में करीब 117 कट्ठा, महेशतला में लगभग 282 कट्ठाऔर न्यूटाउन व कोलकाता में लगभग 136 कट्ठा भूमि कुर्क की है, जबकि शांति प्रसाद सिन्हा की कुर्क की गई संपत्तियों में कोलकाता में एक फ्लैट, पूर्व जादवपुर में एक आवासन और अन्य दो जगहों की जमीन है.

क्या है मामला

ईडी द्वारा भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) द्वारा दर्ज दो एफआइआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की गयी. आरोपों में कक्षा नौ व दस और कक्षा 11 और 12 में सहायक शिक्षकों की अवैध नियुक्ति, अयोग्य उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाना और प्रासंगिक नियमों का उल्लंघन करना शामिल है. उक्त मामले को लेकर सीबीआई द्वारा अदालत में पेश किये गये.

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शिक्षक पदों के लिए 2,081 उम्मीदवारों की अवैध नियुक्तियों का खुलासा

आरोपपत्र में सहायक शिक्षक पदों के लिए 2,081 उम्मीदवारों की अवैध नियुक्तियों का खुलासा हुआ. राय और सिन्हा दोनों ही फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. राज्य में शिक्षक नियुक्ति घोटाले में ईडी पहले ही करीब 135 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है. यानी इस घोटाले में ईडी द्वारा कुल कुर्की और जब्ती का परिमाण अब करीब 365.6 करोड़ रुपये है.

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