कोलकाता, विकास कुमार गुप्ता : सीबीआई की हिफाजत में रहने के बाद अब संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर गत पांच जनवरी को हुए हमले की घटना के 87 दिन के बाद हमले का मास्टर माइंड शेख शाहजहां को अदालत के निर्देश पर अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी हिफाजत में ले लिया. आगामी 13 अप्रैल तक उसे ईडी की हिफाजत में रहना होगा. सोमवार को बैंकशाल कोर्ट में स्थित ईडी अदालत में पेश करने पर दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने शेख शाहजहां को आगामी 13 अप्रैल तक इडी की हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है.
बैंकशाल कोर्ट ने उसे 13 अप्रैल तक ईडी हिरासत में भेजने का दिया निर्देश
अदालत सूत्रों के मुताबिक इस दिन इडी की तरफ से अदालत में कहा गया कि गिरफ्कार आरोपी ने आदिवासियों की जमीन पर कब्ज़ा कर वहां मछली का भेड़ी बनाने के बाद चिंगड़ी मछली का धंधा कर इसके एवज में कालेधन को वह ब्लैकमनी से व्हाइट करता था. आरोपी इसी तरह से अबतक 31 करोड़ 20 लाख रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग कर चुका है. प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से यह मांग की है कि आरोपी से कई अहम मामलो में पूछताछ करनी है. इडी का दावा है कि संदेशखाली की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आरोपी को अपनी हिफाजत में लेकर पूछताछ करना है. अगर संदेशखाली के लोगों को न्याय नहीं मिला तो उन लोगों के लिए यह अन्याय की बात होगी. केंद्रीय जांच एजेंसी ने ईडी की विशेष अदालत में यह भी दावा किया कि शाहजहां ही संदेशखाली में सिंडिकेट चला रहा था. उसका ‘किंगपिन’ वह खुद है. शाहजहां अपने करीबी सहयोगियों की मदद से लोगों से जमीन पर कब्जा कर लेता था.
आदिवासी लोगों की भेड़ी पर कब्जा कर वहां चिंगड़ी मछली का धंधा कर ब्लैकमनी को करता था व्हाइट
शाहजहां के वकील जाकिर ने इडी द्वारा शाहजहां को गिरफ्तार करने के तरीके की वैधता पर सवाल उठाये. उन्होंने कोर्ट को बताया कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया गया. उन्होंने आगे दावा किया कि जिन प्राथमिकियों के आधार पर इडी ने शाहजहां के खिलाफ ईसीआईआर दर्ज की थी, उनमें से पहली में शाहजहां का नाम आरोप पत्र में था. इधर, शेख शाहजहां सोमवार को कोर्ट लॉकअप में घुसते ही भीड़ में लड़खड़ाकर गिर पड़े. उस वक्त वकीलों के एक समूह ने उन्हें फांसी देने की मांग करते हुए नारे लगाये. उन्हें बड़ा अपराधी भी कहा गया. कुछ वकीलों ने कहा, शाहजहां ने जो भी घिनौना काम किया है, उसके इस गुनाह की सजा देने के लिए फांसी पर्याप्त नहीं है. उसे इससे भी ज्यादा कड़ी सजा दी जाये.
ईडी सूत्रों का दावा, अबतक 31 करोड़ 20 लाख रुपये की कर चुका है मनी लॉन्ड्रिंग
इडी ने सोमवार को कोर्ट में दावा किया कि शाहजहां ने पूछताछ के दौरान कुछ दस्तावेज दिखाकर जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश की. इसके अलावा जांच में कई नए नाम सामने आए हैं. ऐसे में अगर शाहजहां को हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं की गई तो इडी ने कोर्ट में आशंका जताई कि जिनके नाम सामने आए हैं वे भाग सकते हैं या पहुंच से बाहर हो सकते हैं. इडी के इस आवेदन पर शेख शाहजहां को अदालत ने आगामी 13 अप्रैल तक इडी की हिरासत में भेजने का निर्देश दे दिया.
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