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Abhijit Ganguly : चुनाव आयोग ने पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली के चुनाव प्रचार पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

Abhijit Ganguly : चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए भाजपा के तमलुक उम्मीदवार अभिजीत गांगुली की कड़ी निंदा की है.


Abhijit Ganguly : पश्चिम बंगल में चुनाव आयोग ने पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय (Abhijit Ganguly) के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है. वह 24 घंटे प्रचार नहीं कर सकते. तृणमूल ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अभिजीत गांगुली ने सार्वजनिक रैली में उन पर टिप्पणी की थी. अभिजीत के प्रचार पर मंगलवार शाम 5 बजे से 24 घंटे के लिए रोक लगा दी गई है. चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए भाजपा के तमलुक उम्मीदवार अभिजीत गांगुली की कड़ी निंदा की है.

चुनाव आयोग ने अभिजीत गांगुली को भेजा था नोटिस

चुनाव आयोग ने 17 मई को एक सार्वजनिक बैठक में ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिये अभिजीत गांगुली को नोटिस भेजा था. इसमें कहा गया कि अगर भाजपा प्रत्याशी जवाब नहीं देंगे तो एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी. अभिजीत गांगुली ने सोमवार यानि की 20 मई को आयोग को जवाब दिया. आयोग ने उस जवाब पर गौर किया है.

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चुनावी आचार संहिता का किया उल्लंघन

सूत्रों के मुताबिक, जवाब पढ़ने के बाद भी उन्हें लगा कि अभिजीत गांगुली ने ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और ऐसा करके उन्होंने चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया. इसके अलावा भारतीय समाज और संविधान में भी महिलाओं का विशेष स्थान है. उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है. इसीलिए राज्य की विभिन्न संस्थाएं नारी के सम्मान की रक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती हैं.

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तृणमूल ने अभिजीत गांगुली पर लगाये थे कई आरोप

तमलुक से भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गांगुली के खिलाफ तृणमूल ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था और उन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में ‘अशोभनीय’ टिप्पणी करने का आरोप लगाया था. तृणमूल ने दावा किया कि पूर्व न्यायाधीश ने मुख्यमंत्री पर ‘अशोभनीय’ भाषा में हमला किया है. उन्होंने चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया. इसलिए आयोग को तुरंत उनके खिलाफ आपराधिक मामला दायर करना चाहिए. भाजपा उम्मीदवार को किसी भी सार्वजनिक बैठक, रोड-शो या निजी साक्षात्कार में भाग लेने से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. जिसके बाद चुनाव आयोग की ओर से कार्रवाई की गई है.

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