कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब मतगणना के बाद असफल रहे कोई भी उम्मीदवार पुनर्गणना करवा सकते हैं, पर किसी सीट पर असफल रहे दूसरे व तीसरे नंबर के उम्मीदवार ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. मतगणना समाप्त होने के सात दिन के भीतर पुनर्गणना के लिए आवेदन किया जा सकता है. प्रत्याशी को आवेदन के साथ ही फीस का भी भुगातान करना होगा. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीइओ) दफ्तर के सूत्रों से यह जानकारी मिली है. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस संबंध में जल्द ही चुनाव आयोग की ओर से गाइडलाइंस जारी की जायेंगी. जानकारी के अनुसार, कैंडिडेट के आवेदन प्राप्त करने के बाद चुनाव आयोग ””सेमी कंडक्टर बर्न्ट मेमोरी”” की जांच करेगा. इससे यह पता चलेगा कि मतगणना के दौरान ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की गयी है या नहीं, पर चुनाव आयोग संबंधित लोकसभा सीट के हर विधानसभा क्षेत्र की मात्र पांच फीसदी ईवीएम की ही जांच करायेगा. इस नयी व्यवस्था को बहाल करने के लिए मतगणना से पहले चुनाव आयोग की ओर से निर्देशिका भी जारी की जायेगी. वहीं चुनाव आयोग पुनर्गणना के लिए फीस तय करेगा, पर जांच के दौरान यह साबित हो जाता है कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो प्रत्याशी की फीस चुनाव आयोग वापस नहीं करेगा.
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