पीजी, एनआरएस सहित सात मेडिकल कॉलेजों पर जुर्माना
नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने देश के अन्य मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ राज्य के भी सात मेडिकल कॉलेजों पर न्यूनतम आधारभूत संरचना का मानदंड पूरा नहीं करने पर जुर्माना लगाया है.
संवाददाता, कोलकाता
नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने देश के अन्य मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ राज्य के भी सात मेडिकल कॉलेजों पर न्यूनतम आधारभूत संरचना का मानदंड पूरा नहीं करने पर जुर्माना लगाया है. कमीशन के निर्देश के बावजूद कई मेडिकल कॉलेजों ने मानदंड को पूरा नहीं किया. इसके तहत अपर्याप्त इंडोर बेड, रोग निर्धारण को लेकर मशीनें व तकनीक का अभाव, क्लास रूम की कमी आदि शामिल रहे. साथ ही शिक्षक चिकित्सकों की अनुपस्थिति का मामला भी इसमें शामिल किया गया था. इसके अंतर्गत देश के 500 मेडिकल कॉलेजों पर जुर्माना लगाया गया है, जिसमें बंगाल के सात मेडिकल कॉलेज शामिल हैं. कमीशन सूत्रों ने बताया कि देश के 80 फीसदी मेडिकल कॉलेजों ने मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया है. इसके पहले मेडिकल कॉलेजों को सतर्क किया गया था. इसके बाद भी वह काम नहीं कर सके. बंगाल के सात मेडिकल कॉलेजों में एसएसकेएम (पीजी), कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, एनआरएस, नेशनल मेडिकल कॉलेज, सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज, बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज एवं मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज शामिल हैं. कमीशन ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि मेडिकल कॉलेज आगे कोई सुधार नहीं करते हैं, तो उनके सीटों की संख्या कम दी जायेगी. मेडिकल छात्रों के दाखिले पर भी रोक लगाने जैसे कड़े फैसले लिए जा सकते हैं.किस पर कितना जुर्माना
एसएसकेएम (पीजी) 18 लाखकलकत्ता मेडिकल कॉलेज 20 लाखएनआरएस 24 लाखनेशनल मेडिकल कॉलेज 05 लाखसागर दत्ता मेडिकल कॉलेज 15 लाखबांकुड़ा सम्मिलनी कॉलेज 12 लाखमेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज 12 लाखडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है