कल्याणी. नदिया जिले में ताहेरपुर में घर में घुसकर एक व्यवसायी की हत्या करने के मामले में राणाघाट फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 235 दिनों के भीतर मामले का निबटारा कर एक महिला समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज मंदीप दासगुप्ता ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सूत्रों के मुताबिक आठ दिसंबर, 2023 को नदिया के ताहेरपुर थाने के डीप ट्यूबवेलपाड़ा निवासी राजा भौमिक नामक व्यवसायी की शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. मामले की जांच के बाद पुलिस ने घटना की मास्टरमाइंड रासमणि विश्वास नामक महिला को बर्दवान से गिरफ्तार किया था. उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने महाराष्ट्र से हृदय मंडल और राजस्थान से देबब्रत विश्वास को गिरफ्तार किया था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, राजा भौमिक और रासमणि के बीच पैसे को लेकर विवाद चल रहा था. इस बीच, महिला ने तीन युवकों को इकट्ठा कर राजा की हत्या करवा दी. वहीं, हत्या के आठ महीने के अंदर राणाघाट फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को आरोपियों को दोषी करार दिया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है