रोजवैली चिटफंड घोटाले के एक मामले में गौतम कुंडू को जमानत
कुंडू रोजवैली समूह का प्रमुख होने के अलावा घोटाले का मुख्य आरोपी भी है.
कोलकाता. रोजवैली समूह से जुड़े करोड़ों रुपये के चिटफंड घोटाले के एक मामले में गौतम कुंडू को कोलकाता स्थित स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गयी, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (इडी) कर रहा है. कुंडू रोजवैली समूह का प्रमुख होने के अलावा घोटाले का मुख्य आरोपी भी है. उसके खिलाफ पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि असम, ओडिशा व अन्य राज्यों में कई मामले दर्ज हैं. अदालत ने उसे एक लाख रुपये के निजी मुचलके और 10 हजार रुपये के रजिस्टर सिक्योरिटी की राशि पर सशर्त जमानत दी है. पहले भी एक अन्य मामले में उसे अदालत से जमानत मिल चुकी है. कुंडू को वर्ष 2015 में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, एक मामले में जमानत मिलने के बावजूद कुंडू को फिलहाल न्यायिक हिरासत की अवधि संशोधनागार में ही काटनी होगी, क्योंकि अन्य मामले अभी भी विचाराधीन हैं और उनमें उसे जमानत भी नहीं मिली है. कुंडू के अधिवक्ता विप्लव गोस्वामी ने कहा कि इडी ने रोजवैली समूह के प्रमुख व उनके मुवक्किल के खिलाफ वर्ष 2015 और वर्ष 2018 में दो मामले दर्ज किये थे. 2015 के मामले में कुंडू को अदालत से पहले ही जमानत मिल गयी थी. इस बार वर्ष 2018 में दर्ज किये एक मामले में कुंडू को सशर्त जमानत मिली. उक्त मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होनी है. कुंडू की गिरफ्तारी के बाद से ही इडी ने रोजवैली समूह की सभी संपत्तियों की सूची बनाना शुरू कर दिया है. कुछ दिन पहले ही इडी ने रोजवैली समूह की करीब 26 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां कुर्क की थी.
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