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गार्डेनरीच में इमारत ढहने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने का हाइकोर्ट का निर्देश

कलकत्ता हाइकोर्ट ने सोमवार को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) को शहर के गार्डेनरीच इलाके में अवैध इमारत गिरने

घटना में निगम अधिकारियों की संलिप्तता की जांच अत्यंत आवश्यक, इस पहलू की भी जांच करे पुलिस

अगर पुलिस प्रामाणिक तरीके से जांच नहीं करती है तो सीबीआइ को सौंपी जा सकती है जिम्मेदारी

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने सोमवार को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) को शहर के गार्डेनरीच इलाके में अवैध इमारत गिरने की घटना में जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया. इस घटना में 13 लोगों की मौत हो गयी थी. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि अपराध में केएमसी के अधिकारियों की संलिप्तता की जांच अत्यंत आवश्यक है, इसलिए पुलिस को अपनी जांच में इस पहलू पर भी विचार करने का निर्देश दिया जाता है. अदालत ने कहा कि यदि स्थानीय पुलिस प्रामाणिक तरीके से जांच नहीं करती है तो वह इस मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) से जांच के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करेगी.

न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने केएमसी को ‘कानून के अनुसार जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और निलंबन समेत’ उचित कदम उठाने का निर्देश दिया. महानगर के गार्डेनरीच इलाके में 18 मार्च को अवैध पांच मंजिला इमारत ढहने से 13 लोगों की मौत हो गयी और कई अन्य घायल हो गये. खंडपीठ ने कहा कि अवैध निर्माण के मामले में अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वह ठीक है. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन अधिकारियों पर इन अवैध निर्माणों के जांच की जिम्मेदारी थी, आखिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गयी. इस संबंध में पुलिस व कोलकाता नगर निगम ने कोई जानकारी नहीं दी है.

सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने मामले की जांच में उठाये कदमों के बारे में एक रिपोर्ट सौंपी. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अवैध इमारत के प्रोमोटर को गिरफ्तार कर लिया गया है. महाधिवक्ता ने कहा कि इमारत के कुछ मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है, जो फरार हैं. खंडपीठ ने कहा कि परिसर में बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण केएमसी के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना नहीं किया जा सकता है. पीठ ने राज्य को जांच की प्रगति पर एक और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया.

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