उच्च न्यायालय ने दी संग्रामी संयुक्त मंच को रैली की अनुमति
राज्य के सरकारी कर्मचारियों के संगठन संग्रामी संयुक्त मंच को कलकत्ता हाइकोर्ट ने रैली निकालने की अनुमति दे दी.
कोलकाता. राज्य के सरकारी कर्मचारियों के संगठन संग्रामी संयुक्त मंच को कलकत्ता हाइकोर्ट ने रैली निकालने की अनुमति दे दी. राज्य पुलिस द्वारा रैली की अनुमति नहीं दिये जाने के बाद मंच ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. मंगलवार को न्यायाधीश राय चट्टोपाध्याय की ग्रीष्म अवकाशकालीन पीठ बेंच में मामले की सुनवाई हुई.
जस्टिस ने मंच को बुधवार दोपहर 12 बजे से पांडेश्वर रेलवे स्टेशन से फूलबागान दुर्गा मंदिर तक रैली निकालने की अनुमति दे दी. साथ ही न्यायाधीश ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिले में पुलिस अपने आप को सबसे ऊपर समझती है. इसलिए मनमाने ढंग से काम कर रही है.
वहीं, राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि अभी राज्य में चुनाव चल रहा है. इस कारण ही रैली की अनुमति नहीं दी गयी. इस पर चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि इस रैली का चुनाव से कोई संपर्क नहीं है. इसलिए उसे रैली पर कोई आपत्ति नहीं.
आयोग की टिप्पणी सुनने के बाद न्यायाधीश ने संग्रामी संयुक्त मंच को रैली निकालने की अनुमति प्रदान कर दी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है