कोलकाता. अवैध निर्माण किये जाने पर हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने प्रमोटर पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. साथ ही कोर्ट ने प्रमोटर को गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया था, लेकिन प्रमोटर ने अभी तक जुर्माने की राशि जमा नहीं की है. मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने हावड़ा थाने को प्रमोटर को गिरफ्तार कर 18 अप्रैल तक अदालत में पेश करने का आदेश दिया है. मालूम रहे कि मध्य हावड़ा के काली प्रसाद चक्रवर्ती लेन पर बिना किसी मंजूरी के प्रमोटर ने पांच मंजिला बिल्डिंग बना दिया. प्रमोटर ने प्रत्येक फ्लैट को 30 से 40 लाख रुपये में बेच भी दिया. प्रमोटर को 29 मार्च तक जुर्माने की राशि जमा करनी थी, लेकिन प्रमोटर के वकील ने अदालत में कहा कि वह मुआवजा राशि देने की स्थिति में नहीं हैं.
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हावड़ा के प्रमोटर को गिरफ्तार करने का हाइकोर्ट ने दिया आदेश
अवैध निर्माण किये जाने पर हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने प्रमोटर पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.
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