दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश
संवाददाता, कोलकाता
विधाननगर नगर निगम (बीएमसी) क्षेत्र में अवैध होर्डिंग्स को लेकर एक मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने निगम से रिपोर्ट तलब की है. निगम को दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. वकील दिवायन बनर्जी द्वारा दायर जनहित मामले की सुनवाई गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ में हुई. याचिकाकर्ता का आरोप है कि विधाननगर में अवैध तरीके से होर्डिंग्स लगाये जा रहे हैं. निगम को होर्डिंग्स से भारी राजस्व मिलने के बाद भी निगम अधिकारी अवैध होर्डिंग के मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. अधिकतर होर्डिंग बिना अनुमति के लगाये जा रहे हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका अधिक है. निगम की बैठक में 130 अवैध होर्डिंग्स की बात को स्वीकार भी किया गया.
इधर, निगम ने अदालत को बताया कि होर्डिंग्स को लेकर विशेष कानून और दिशानिर्देश हैं. शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी की जाती है. मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने गत वर्ष मई में मुंबई के घाटकोपर में एक विशाल बिलबोर्ड गिरने से 16 लोगों की मौत होने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अवैध होर्डिंग्स का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है. निगम को इसे तुरंत देखना चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 15 अगस्त के बाद तय की गयी है.
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