Calcutta High Court : पश्चिम बंगाल के मथुरापुर लोकसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बापी हाल्दार के खिलाफ पंचायत के रुपये में हेराफेरी करने का आरोप पुलिस द्वारा नहीं लिये जाने पर कलकत्ता हाइकोर्ट (Calcutta High Court) ने नाराजगी जतायी है. एक महीना गुजर जाने के बाद भी जांच नहीं होने पर न्यायाधीश जय सेनगुप्त ने मथुरापुर थाने के ओसी को शोकॉज किया. राज्य की ओर से दावा किया गया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. बीडीओ भी मामले को देख रहे हैं. इस पर न्यायाधीश ने कहा कि अचानक जांच की बात क्यों हो रही है. यहां बीडीओ कैसे आ गये. जहां प्राथमिक तौर पर आरोप प्रमाणित हो रहा है, वहां पता लगाने जैसी बात क्यों.
ओसी के खिलाफ करेंगे कार्रवाई
न्यायाधीश ने सवाल उठाते हुए कहा कि भूपतिनगर के मामले में गिरफ्तार आरोपी की पत्नी की शिकायत पर बिना कुछ पता लगाये ही पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर लिया. इस मामले में जो आरोप दर्ज हैं, एक महीना गुजर जाने पर भी एफआइआर दर्ज नहीं की गयी. प्रमाण को नष्ट करने के लिए ऐसा किया गया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद यदि लगता है कि यहां अपराध जैसी कोई बात नहीं है, तो खुली अदालत में दर्ज शिकायत को पढ़ कर सुनायें. ओसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है.
15 दिनों में कोर्ट ने ओसी से मांगा जवाब
आरोप है कि कृष्णचंद्रपुर ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा था. एक बार काम कर तीन बार रुपये लेने का आरोप है. कभी एक बार काम कर दो बार रुपये उठाये गये. मौजूदा भाजपा के प्रधान ने इसे लेकर थाने में सात मार्च को शिकायत दर्ज करायी. लेकिन पुलिस ने एफआइआर दर्ज नहीं की, जबकि उक्त प्रधान को ही धमकी दी जा रही है. राज्य की ओर से कहा गया कि बीडीओ ने मामले को लेकर जांच कमेटी का गठन किया है. न्यायाधीश ने कहा कि राज्य में कई जगह बिना कुछ पता लगाये ही एफआइआर दर्ज कर दी जा रही है. ओसी को 15 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि एक महीने तक मामले को क्यों लटका कर रखा गया. न्यायाधीश ने कहा कि सुंदरवन जिला पुलिस सुपर को मामले को देखना होगा. मामलाकारी की सुरक्षा का भी प्रबंध करना होगा.