संवाददाता, कोलकाता
कलकत्ता हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने राज्य में शिक्षकों के तबादले के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी मांगी है. न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने राज्य सरकार से यह जानना चाहा है कि अगर कोई शिक्षक तबादले की अर्जी देता है तो उसके आवेदन पर कितने दिनों बाद फैसला आयेगा. इससे पहले हाइकोर्ट ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए बना ””उत्सोश्री पोर्टल”” बंद होने के कारण आवेदनों पर ऑफलाइन विचार करने का आदेश दिया था.
गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पूछा कि ऑफलाइन आवेदन को हाइकोर्ट ने मंजूरी दे दी है, लेकिन शिक्षा बोर्ड स्थानांतरण के आवेदनों पर कितने दिनों के भीतर फैसला लेगा, यह बोर्ड की ओर से स्पष्ट नहीं किया जा रहा. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने आदेश दिया है कि एक शिक्षक द्वारा ट्रांसफर के आवेदन से संबंधित मामले में बोर्ड के क्या दिशा-निर्देश हैं, और इसकी समय सीमा क्या है. इसकी जानकारी बोर्ड को गाइडलाइंस के साथ हाइकोर्ट में जमा करना होगा.
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