संवाददाता, कोलकाता
पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा पर्षद के पूर्व अध्यक्ष व तृणमूल विधायक माणिक भट्टाचार्य की जमानत मामले की सुनवाई हर बार टालने के इडी के अनुरोध पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने नाराजगी जतायी. सोमवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ने फिर से सुनवाई टालने का अनुरोध किया. इस पर न्यायाधीश शुभ्रा घोष की एकल पीठ ने सुनवाई में बार-बार बाधा डालने पर इडी को चेतावनी दी. कोर्ट ने कहा कि अंतिम बार प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी मंजूर की गयी है. मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी. गौरतलब है कि माणिक की जमानत पर सोमवार अपराह्न तीन बजे जस्टिस शुभ्रा घोष की एकल पीठ में सुनवाई हुई. शिक्षक नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार माणिक अपनी जमानत पर इडी की आपत्ति पर अपना बयान पेश करने वाले थे. लेकिन इडी ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया. कहा कि सीनियर काउंसिल फिरोज एडुल्जी शहर में नहीं हैं. इसलिए सुनवाई टाल दी जाये. इस पर न्यायाधीश शुभ्रा घोष ने कहा कि इस प्रकार से बार-बार मामले की सुनवाई टालने की बात कहना सही नहीं है. न्यायाधीश ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब 12 अगस्त को सुनवाई टालने की कोई अर्जी नहीं आनी चाहिए.इडी के समक्ष नहीं हुए पेश तृणमूल विधायक
कोलकाता. शिक्षक नियुक्ति घोटाले में सीबीआइ द्वारा गिरफ्तार किये गये तृणमूल विधायक जीवन कृष्ण साहा अभी जमानत पर बाहर हैं. उन्हें इडी ने समन भेज सोमवार सुबह 11 बजे सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित अपने ऑफिस में बुलाया था. लेकिन वह नहीं पहुंचे. उन्होंने अपने वकील के माध्यम से 70 पन्नों का एक दस्तावेज इडी को भेजा है. विधायक ने पार्टी दफ्तर में पत्रकारों से कहा कि वह निजी कारणों से इडी के समक्ष पेश नहीं हो सके. हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने सभी विधायकों को पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा है. विधानसभा का सत्र चलने के कारण मैं यह कार्यक्रम नहीं कर सका. सोमवार को पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल हुआ. उधर, इडी अधिकारियों का कहना है कि विधायक की ओर से भेजा गया दस्तावेज उन्हें मिला है. इसकी जांच करने के बाद आगे का कदम उठाया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है