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राजभवन में महिला को रोक कर रखने के मामले में चार चश्मदीदों को नोटिस

राजभवन में छेड़खानी की शिकार एक महिला को कमरे में ले जाकर वहां रोककर रखने व पीड़िता का बैग छीन लेने की घटना के समय वहां मौजूद चार चश्मदीदों को हेयर स्ट्रीट थाने की पुलिस ने धारा 160 का नोटिस भेजकर थाने में आकर बयान दर्ज कराने को कहा है.

कोलकाता.

राजभवन में छेड़खानी की शिकार एक महिला को कमरे में ले जाकर वहां रोककर रखने व पीड़िता का बैग छीन लेने की घटना के समय वहां मौजूद चार चश्मदीदों को हेयर स्ट्रीट थाने की पुलिस ने धारा 160 का नोटिस भेजकर थाने में आकर बयान दर्ज कराने को कहा है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार मुन्ना चौधरी, डॉ एम सांतरा, शिवम शर्मा व गौतम दास को नोटिस भेजा गया है. जल्द से जल्द चारों को हेयर स्ट्रीट थाने में आकर बयान दर्ज कराने को कहा गया है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि घटना के समय जब छेड़खानी की शिकार पीड़िता पुलिस के पास आ रही थी. उसी समय उसे वहां काम करने वाले तीन अधिकारियों ने रोका था. पीड़िता ने अदालत में इस बारे में अपना बयान दर्ज कराया. इस दौरान पीड़िता ने कहा था कि उक्त चारों लोगों के सामने ही उसे तीन अधिकारियों ने रोका था. इसके कारण चारों उस वारदात के चश्मदीद हैं. अदालत में इस तरह का बयान दर्ज कराने के कारण पुलिस ने इस मामले में एफआइआर दर्ज कर उक्त चार चश्मदीदों, जिनके नाम पीड़िता ने अपने बयान में अदालत में जिक्र किया था, उन्हें थाने में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है.

तीन कर्मचारियों ने पुलिस से मांगी मोहलत पुलिस का इनकार, कहा : आज ही आना होगा थाने

राजभवन में कथित तौर पर छेड़खानी की शिकार हुई महिला कर्मी को जबरन एक कमरे में रोक कर रखने, पुलिस के पास जाने में बाधा डालने के आरोप में राजभवन के तीन कर्मचारियों के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में एफआइआर दर्ज की गयी है. इस बाबत तीनों कर्मियों को रविवार को समन भेजकर मंगलवार को थाने में हाजिर होने का निर्देश दिया गया था. आज भी तीनों कर्मचारी थाने नहीं पहुंचे, लेकिन ई-मेल के जरिये पुलिस से अतिरिक्त समय देने की मांग की है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, ओएसडी एसएस राजपूत ने ई-मेल भेज बताया है कि वह इन दिनों कोलकाता से बाहर हैं. इसके कारण उन्हें कम से कम 10 दिनों की मोहलत दी जाये. वहीं, कुसुम छेत्री और संत लाल ने सात-सात दिन का समय मांगा है. साथ ही तीनों कर्मचारियों ने पुलिस से मामले की एफआइआर कॉपी उपलब्ध कराने का आवेदन किया है. वहीं, पुलिस का कहना है कि आरोपी कर्मचारियों को कोई मोहलत नहीं दी जायेगी. उन्हें मंगलवार को ही हेयर स्ट्रीट थाने आकर अपना बयान दर्ज कराना होगा. गौरतलब है कि पुलिस ने तीनों को पहले रविवार को थाने बुलाया था. लेकिन वह नहीं आये और कोई जवाब भी नहीं दिया. इसके बाद पुलिस ने उन्हें दोबारा नोटिस भेज मंगलवार को तलब किया. लेकिन सोमवार को तीनों ने ई-मेल भेज पुलिस से अतिरिक्त समय की मांग की.

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